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कन्नौज: विशेष अदालत का किया गया गठन, वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी सुनवाई

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जिला एवं सत्र न्यायालय में विशेष अदालत का गठन किया गया है, जिसमें ऑनलाइन सेवा के तहत वीडियो कांफ्रेंसिंग का एक विशेष कक्ष बनाया गया है. इसमें सरकारी अधिवक्ता और प्राइवेट काउंसिल एक-एक करके जाएंगे और जो संबंधित अदालत है, उससे मुखातिब होकर अपने मामले और पक्ष रखेंगे.

कन्नौज जिला एवं सत्र न्यायालयकन्नौज जिला एवं सत्र न्यायालय
कन्नौज जिला एवं सत्र न्यायालय
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Published : May 9, 2020, 8:22 PM IST

कन्नौज: उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला एवं सत्र न्यायालय में काम शुरू हो चुका है. न्यायिक कार्यों के लिए एक विशेष अदालत का गठन किया गया है, जिसमें ऑनलाइन सेवा के तहत वीडियो कांफ्रेंसिंग का एक विशेष कक्ष बनाया गया है. इसमें सरकारी अधिवक्ता और प्राइवेट काउंसिल एक-एक करके जाएंगे और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जो सम्बन्धित अदालत हैं, उससे मुखातिब होकर अपने मामले और पक्ष रखेंगे.

शासकीय अधिवक्ता तरुण चन्द्रा ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर जनपद न्यायालय खुला है. जनपद न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्रों और अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र जो हैं, उनकी सुनवाई के सम्बन्ध में एक विशेष अदालत का गठन किया गया है. विशेष अवसर है इसलिए यह कार्ययोजना लाई गई है और इसमें सुनवाई विशेष प्रकार से ही होनी है. वीडियो कांफ्रेंसिंग का एक विशेष कक्ष बनाया गया है, जिसमें सरकारी अधिवक्ता और प्राइवेट काउंसिल क्रमबद्ध तरीके से एक-एक करके जायेंगे और जो सम्बन्धित अदालत हैं, उनके सामने पक्ष रखेंगे. उनका समय भी निर्धारित किया गया है.

शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के कारण वादकारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उनको आने-जाने की असुविधा है. न्यायालय की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि वादकारियों को न आना पड़े और वह अपने अधिवक्ता की तरफ से अपना पक्ष रख सकें.

ये भी पढ़ें- कन्नौज: लाॅकडाउन और धारा 144 के उल्लंघन में कुल 72 एफआईआर दर्ज

कन्नौज: उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला एवं सत्र न्यायालय में काम शुरू हो चुका है. न्यायिक कार्यों के लिए एक विशेष अदालत का गठन किया गया है, जिसमें ऑनलाइन सेवा के तहत वीडियो कांफ्रेंसिंग का एक विशेष कक्ष बनाया गया है. इसमें सरकारी अधिवक्ता और प्राइवेट काउंसिल एक-एक करके जाएंगे और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जो सम्बन्धित अदालत हैं, उससे मुखातिब होकर अपने मामले और पक्ष रखेंगे.

शासकीय अधिवक्ता तरुण चन्द्रा ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर जनपद न्यायालय खुला है. जनपद न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्रों और अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र जो हैं, उनकी सुनवाई के सम्बन्ध में एक विशेष अदालत का गठन किया गया है. विशेष अवसर है इसलिए यह कार्ययोजना लाई गई है और इसमें सुनवाई विशेष प्रकार से ही होनी है. वीडियो कांफ्रेंसिंग का एक विशेष कक्ष बनाया गया है, जिसमें सरकारी अधिवक्ता और प्राइवेट काउंसिल क्रमबद्ध तरीके से एक-एक करके जायेंगे और जो सम्बन्धित अदालत हैं, उनके सामने पक्ष रखेंगे. उनका समय भी निर्धारित किया गया है.

शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के कारण वादकारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उनको आने-जाने की असुविधा है. न्यायालय की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि वादकारियों को न आना पड़े और वह अपने अधिवक्ता की तरफ से अपना पक्ष रख सकें.

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