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सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी दो भाइयों को आजीवन कारावास - विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर दो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उन पर 26-26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

court sentenced two brothers to life imprisonment in kannauj
सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी भाइयों को आजीवन कारावास.
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Published : Jan 21, 2021, 10:07 PM IST

कन्नौज : किशोरी को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दो भाइयों पर आरोप सिद्ध होने पर पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है. जज गीता सिंह ने दोनों भाइयों को 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 26-26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

जानकारी देते शासकीय अधिवक्ता.

क्या है पूरा मामला

जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी बीमार रहती थी. उसका कानपुर में इलाज चल रहा था. बीते 15 मई 2017 को खेत पर गई थी. तभी पटियन कटरी फिरोजपुर निवासी ग्रीश ने अपने छोटे भाई रामतीर्थ के साथ मिलकर किशोरी का अपहरण कर लिया. देर रात तक वापस न आने पर किशोरी के परिजनों ने तलाश की. इस पर किशोरी बदहवास हालत में गांव के ही एक मकान में पड़ी मिली.

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि दोनों भाइयों ने अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़ित पिता ने दोनों भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया था, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. मामले में 9 लोगों की गवाही हुई.

26-26 हजार का लगा अर्थदंड
गुरुवार को किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोनों भाइयों पर आरोप सिद्ध होने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जज गीता सिंह ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 26-26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

कन्नौज : किशोरी को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दो भाइयों पर आरोप सिद्ध होने पर पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है. जज गीता सिंह ने दोनों भाइयों को 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 26-26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

जानकारी देते शासकीय अधिवक्ता.

क्या है पूरा मामला

जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी बीमार रहती थी. उसका कानपुर में इलाज चल रहा था. बीते 15 मई 2017 को खेत पर गई थी. तभी पटियन कटरी फिरोजपुर निवासी ग्रीश ने अपने छोटे भाई रामतीर्थ के साथ मिलकर किशोरी का अपहरण कर लिया. देर रात तक वापस न आने पर किशोरी के परिजनों ने तलाश की. इस पर किशोरी बदहवास हालत में गांव के ही एक मकान में पड़ी मिली.

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि दोनों भाइयों ने अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़ित पिता ने दोनों भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया था, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. मामले में 9 लोगों की गवाही हुई.

26-26 हजार का लगा अर्थदंड
गुरुवार को किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोनों भाइयों पर आरोप सिद्ध होने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जज गीता सिंह ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 26-26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

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