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कन्नौज: हत्या के प्रयास में दो दोषियों को 10 साल कारावास की सजा

कन्नौज में कोर्ट ने दो दोषियों को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है. इन लोगों ने खेत विवाद में दो लोगों को गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया था.

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खेत विवाद में सजा
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Published : Jul 27, 2022, 10:30 AM IST

कन्नौज: जिले में करीब 10 साल पहले खेत के विवाद में गोली मारकर हत्या करने के प्रयास में कोर्ट ने दो लोगों को दोषी करार दिया है. विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट के जज आनंद प्रकाश द्वितीय ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह पेश किए गए थे.

जिला शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के सढ़ियापुर गांव निवासी प्रमोद कुमार जाटव ने 16 जुलाई 2012 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप था कि शाम के समय उसका छोटा भाई अभिनेंद्र प्रताप, भतीजा रंजीत अपने ट्रैक्टर से खेत जोत रहे थे. इसी दौरान गांव के ही रहने वाले रमेश वर्मा, आलोक, गया प्रसाद और हरीराम खेत पहुंचे और अपना खेत पहले जोतने की बात कहकर ट्रैक्टर ले जाने लगे. इस पर चालक ने पिछली जुताई के पैसे मांगे. पैसे मांगने से नाराज उक्त लोगों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट और फायरिंग कर दी. इस दौरान दो गोली अभिनेंद्र प्रताप और दो गोली रंजीत को लग गई. दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

इसे भी पढ़े-खेत विवाद में भाइयों ने भाई को किया लहूलुहान

पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्जकर मामले की जांच-पड़ताल की. पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह पेश किए गए. मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट कोर्ट के जज आनंद प्रकाश द्वितीय ने इस मामले में हरीराम और गया प्रसाद को दोषी करार दिया. जज ने दोनों आरोपियों को हत्या के प्रयास, एससी-एसटी एक्ट में 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.

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कन्नौज: जिले में करीब 10 साल पहले खेत के विवाद में गोली मारकर हत्या करने के प्रयास में कोर्ट ने दो लोगों को दोषी करार दिया है. विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट के जज आनंद प्रकाश द्वितीय ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह पेश किए गए थे.

जिला शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के सढ़ियापुर गांव निवासी प्रमोद कुमार जाटव ने 16 जुलाई 2012 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप था कि शाम के समय उसका छोटा भाई अभिनेंद्र प्रताप, भतीजा रंजीत अपने ट्रैक्टर से खेत जोत रहे थे. इसी दौरान गांव के ही रहने वाले रमेश वर्मा, आलोक, गया प्रसाद और हरीराम खेत पहुंचे और अपना खेत पहले जोतने की बात कहकर ट्रैक्टर ले जाने लगे. इस पर चालक ने पिछली जुताई के पैसे मांगे. पैसे मांगने से नाराज उक्त लोगों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट और फायरिंग कर दी. इस दौरान दो गोली अभिनेंद्र प्रताप और दो गोली रंजीत को लग गई. दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

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पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्जकर मामले की जांच-पड़ताल की. पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह पेश किए गए. मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट कोर्ट के जज आनंद प्रकाश द्वितीय ने इस मामले में हरीराम और गया प्रसाद को दोषी करार दिया. जज ने दोनों आरोपियों को हत्या के प्रयास, एससी-एसटी एक्ट में 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.

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