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दुष्कर्म में असफल होने पर किया था किशोरी को जिंदा जलाने का प्रयास, मिली ये सजा - seven years imprisonment in attempt to burn a teenager after failing in rape in kannauj

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास व जिंदा जलाने की कोशिश के मामले में एक युवक को विशेष बलात्कार अपराध एवं पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई है. मामले में दूसरे युवक को बरी कर दिया गया.

सात साल कैद की सजा
सात साल कैद की सजा
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Published : Feb 17, 2021, 2:47 AM IST

कन्नौजः किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास करने व जिंदा जलाने की कोशिश के मामले में एक युवक को विशेष बलात्कार अपराध एवं पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई है. जज शिव कुमार तिवारी ने आरोपी को सात साल कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किए गए. साक्ष्य के अभाव में एक व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया गया.

यह है पूरा मामला
जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश शुक्ला ने बताया कि गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी 28 अप्रैल 2019 को रात करीब 8ः30 बजे खेत में बने शौचालय में शौच करने गई थी. तभी डुंडवा बुजुर्ग गांव निवासी सद्दाम व तसीम उर्फ तहसीन ने गलत नीयत से किशोरी को दबोच लिया. दुष्कर्म में सफल न होने पर आरोपियों ने केरोसीन डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया. चीख पुकार सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने आग को बुझाकर किशोरी को बचाया. किशोरी का करीब तीन माह तक इलाज चला. पीड़ित पिता ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गुरसहायगंज थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई. मामले की विवेचना तत्कालीन एसआई रणधीर सिंह ने की. सुनवाई के दौरान कोर्ट में सात गवाह पेश किए गए.

20 हजार रुपए का लगाया अर्थदंड
मंगलवार को बलात्कार अपराध एंव पॉक्सो एक्ट कोर्ट में आरोप सिद्ध होने पर जज शिवकुमार तिवारी ने सद्दाम को सात साल की सजा सुनाई. जबकि साक्ष्यों के अभाव में तसीम उर्फ तहसीन को दोष मुक्त करार दे दिया. जज ने 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

इन धाराओं में हुई सजा
जज शिव कुमार तिवारी ने धारा 307 में सात साल की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया. धारा 354 में दो साल व पांच हजार रुपए जुर्माना व पॉक्सो एक्ट में चार साल की सजा व पांच हजार का जुर्माना लगाया. जुर्माने की रकम पीड़िता को देने के निर्देश दिए गए हैं. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

कन्नौजः किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास करने व जिंदा जलाने की कोशिश के मामले में एक युवक को विशेष बलात्कार अपराध एवं पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई है. जज शिव कुमार तिवारी ने आरोपी को सात साल कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किए गए. साक्ष्य के अभाव में एक व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया गया.

यह है पूरा मामला
जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश शुक्ला ने बताया कि गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी 28 अप्रैल 2019 को रात करीब 8ः30 बजे खेत में बने शौचालय में शौच करने गई थी. तभी डुंडवा बुजुर्ग गांव निवासी सद्दाम व तसीम उर्फ तहसीन ने गलत नीयत से किशोरी को दबोच लिया. दुष्कर्म में सफल न होने पर आरोपियों ने केरोसीन डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया. चीख पुकार सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने आग को बुझाकर किशोरी को बचाया. किशोरी का करीब तीन माह तक इलाज चला. पीड़ित पिता ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गुरसहायगंज थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई. मामले की विवेचना तत्कालीन एसआई रणधीर सिंह ने की. सुनवाई के दौरान कोर्ट में सात गवाह पेश किए गए.

20 हजार रुपए का लगाया अर्थदंड
मंगलवार को बलात्कार अपराध एंव पॉक्सो एक्ट कोर्ट में आरोप सिद्ध होने पर जज शिवकुमार तिवारी ने सद्दाम को सात साल की सजा सुनाई. जबकि साक्ष्यों के अभाव में तसीम उर्फ तहसीन को दोष मुक्त करार दे दिया. जज ने 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

इन धाराओं में हुई सजा
जज शिव कुमार तिवारी ने धारा 307 में सात साल की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया. धारा 354 में दो साल व पांच हजार रुपए जुर्माना व पॉक्सो एक्ट में चार साल की सजा व पांच हजार का जुर्माना लगाया. जुर्माने की रकम पीड़िता को देने के निर्देश दिए गए हैं. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

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