कन्नौज: जिले में दो साल पहले नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था. इसमें आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास और 25 हजार जुर्माने की सजा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के तहत सुनाई है.
अभियुक्त द्वारा जुर्माना न अदा करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भी उसको भुगतनी होगी. अभियुक्त से वसूले जाने वाले जुर्माने में से पीड़ित पक्ष को 12 हजार रुपये दिए जाने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है.
थाना इंदरगढ़ क्षेत्र का है मामला
यह मामला थाना इंदरगढ़ क्षेत्र की रहने वाली 13 वर्षीय छात्रा के साथ 14 जनवरी 2018 को घटित हुआ था. हरदोई क्षेत्र के थाना बेहटा गोकुल खैराहाया निवासी जवाहर छात्रा को घर से बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़ित पिता ने आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने आरोपी की तलाश में कई जगह छापामारी की, लेकिन उसका सुराग नहीं लगा. आरोपी जवाहर पीड़िता को दिल्ली, आंध्र प्रदेश समेत कई जगह पर पुलिस और परिजनों से बचाते हुए रखता रहा.
करीब एक माह के बाद गिरफ्तार हुआ आरोपी
पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर करीब एक माह के बाद पीड़िता को आरोपी के पास से बरामद कर लिया. इसके बाद पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी के खिलाफ बयान दिए, जिसमें उसके साथ आरोपी द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाया गया. पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.
10 साल का कारावास
अपर जिला जज प्रथम और विशेष न्यायाधीश रामबरन सरोज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी जवाहर को धारा 363, 366 और पॉक्सो एक्ट में सात-सात साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं धारा 376 में 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. कोर्ट ने दोषी से वसूले जाने वाले 25 हजार जुर्माने में से पीड़िता को 12 हजार रुपये देने का आदेश दिया है.
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