कन्नौजः जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के जेरकिला मोहल्ले में हुए विस्फोट की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. पटाखा बनाने वाले के घर में अवैध बारूद रखा हुआ था. इसी बारूद के कारण घर में धमाका हो गया था. फॉरेसिंक जांच में बारूद से घर में विस्फोट होने की बात सामने आई है. इस विस्फोट में आस-पास के भी कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे. पुलिस ने आतिशबाज अरशद को 20 किलो बारूद के साथ गिरफ्तार किया है. जांच में उसका पटाखा बनाने का लाइसेंस भी एक्सपायर पाया गया. इसके बावजूद वह अवैध तरीके से घर में पटाखे बना रहा था. जबकि, परिजनों ने पुलिस को सिलेंडर से विस्फोट होने की बतायी थी.
दरअसल, सदर कोतवाली क्षेत्र के जेरकिला मोहल्ला निवासी मो. अरशद पुत्र मुन्ना पटाखा बनाने का काम करता है. बीते शुक्रवार की दोपहर अरशद के घर तेज आवाज के साथ विस्फोट हो गया था. विस्फोट में उसका घर जमींदोज हो गया था. धमाके की चपेट में आने से पड़ोसी जीशान, लक्ष्मीकांत कुशवाहा, मोहम्मद फरीद, सगीर अहमद और मनवार के मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए थे.
अरशद और उसके परिजनों ने पुलिस को विस्फोट का कारण घरेलू सिलेंडर में ब्लास्ट को बताया था. पुलिस की जांच में घर में रखे गए अवैध बारूद का पता चला था. वहीं, फॉरेसिंक टीम की जांच में उसी बारूद से विस्फोट होने की बात सामने आई है. पुलिस ने अरशद के घर से 28 सुतली बम, 52 मेहताब, 20 किलो बारूद बरामद किया था. उपनिरीक्षक आनंद मिश्रा ने मो. अरशद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.
उपनिरीक्षक ने दर्ज रिपोर्ट में कहा....
मोहम्मद अरशद आतिशबाजी का काम करता है. पटाखा बनाने के लिए उसने अपने मकान के ऊपरी हिस्से में बारूद रखा था. जिससे विस्फोट होने के कारण उसका मकान क्षतिग्रस्त हो गया. साथ ही पड़ोसियों के मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए. जब उससे बारूद रखने के संबंध में अधिकार पत्र मांगा गया, तो उसने 28 सितंबर 21 का अनुज्ञप्ति पत्र दिखाया. पुलिस ने 286, 427, 436, विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत 5, 9बी व आपराधिक कानून अधिनियम 1932 के तहत 7 धारा में रिपोर्ट दर्ज कर अरशद को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है.
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