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6 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले युवक को 5 साल की कैद

कन्नौज में 6 साल की बच्ची से रेप की कोशिश के मामले में पाक्सो एक्ट अदालत ने दोषी को 5 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

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Published : Sep 14, 2022, 6:56 PM IST

कन्नौज: 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने आरोपी युवक को 5 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा. विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने यह फैसला सुनाया है.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप था कि उसकी 6 वर्षीय भांजी मैनपुरी के एक गांव की रहने वाली है. भांजी उसके घर पर घूमने के लिए आई थी. 3 मार्च 2019 को भांजी घर के पड़ोस में बेर तोड़ने गई थी. तभी सौरिख थाना क्षेत्र के खानपुर गांव निवासी राजेंद्र उसकी भांजी को टॉफी दिलाने की बात कहकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. इसके बाद सरसों के खेत में ले जाकर युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. चीख पुकार सुनकर कई लोग मौके पर पहुंच गए.

पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. बुधवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी राजेंद्र को 9M/10 पाक्सो एक्ट में 5 साल कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा.

यह भी पढ़ें- शादी का झांसा देकर मस्जिद के कमरे में युवती से दुष्कर्म, मौलवी फरार

गैंगस्टर एक्ट में दो को पांच साल की कैद: जिला शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट मामले में एफटीसी द्वितीय जज शिव कुमार ने सौरिख थाना क्षेत्र के कबीरपुर गांव निवासी रिजवान और इमरान अली को पांच साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपियों पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. उन्होंने बताया कि दोनों अपराधी गैंग बनाकर हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे. दोनों अपराधी 13 मई 2015 से ही कारागार में निरूद्ध हैं. मामले की पैरवी संयुक्त निदेशक अभियोजन पीसी द्विवेदी ने की है.

यह भी पढ़ें- सोनभद्र में पांच साल बाद रेप के दोषी को 10 साल की सजा

कन्नौज: 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने आरोपी युवक को 5 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा. विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने यह फैसला सुनाया है.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप था कि उसकी 6 वर्षीय भांजी मैनपुरी के एक गांव की रहने वाली है. भांजी उसके घर पर घूमने के लिए आई थी. 3 मार्च 2019 को भांजी घर के पड़ोस में बेर तोड़ने गई थी. तभी सौरिख थाना क्षेत्र के खानपुर गांव निवासी राजेंद्र उसकी भांजी को टॉफी दिलाने की बात कहकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. इसके बाद सरसों के खेत में ले जाकर युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. चीख पुकार सुनकर कई लोग मौके पर पहुंच गए.

पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. बुधवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी राजेंद्र को 9M/10 पाक्सो एक्ट में 5 साल कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा.

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गैंगस्टर एक्ट में दो को पांच साल की कैद: जिला शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट मामले में एफटीसी द्वितीय जज शिव कुमार ने सौरिख थाना क्षेत्र के कबीरपुर गांव निवासी रिजवान और इमरान अली को पांच साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपियों पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. उन्होंने बताया कि दोनों अपराधी गैंग बनाकर हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे. दोनों अपराधी 13 मई 2015 से ही कारागार में निरूद्ध हैं. मामले की पैरवी संयुक्त निदेशक अभियोजन पीसी द्विवेदी ने की है.

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