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कन्नौजः पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को आजीवन कारावास - Life imprisonment for husband who burnt his wife alive

यूपी के कन्नौज में पत्नी को जिंदा जलाकर मारने वाले पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

फास्ट ट्रैक कोर्ट कन्नौज
फास्ट ट्रैक कोर्ट कन्नौज
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Published : Aug 17, 2021, 8:30 PM IST

Updated : Aug 18, 2021, 9:18 AM IST

कन्नौजः पत्नी को जिंदा जलाकर मारने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी पति को सजा सुनाई है. जज मकुेश कुमार सिंह ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. आरोपी पहले से ही जेल में सजा काट रहा है.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता यतेंद्र पाल ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र कुंवरपुरजनू गांव निवासी राजू पुत्र बेनीराम का 14 दिसम्बर 2016 का किसी बात को लेकर उसकी पत्नी नेमादेवी के साथ विवाद हो गया था. जिस पर बेनीराम ने पत्नी पर कैरोसीन छिड़कर आग लगाकर फरार हो गया था. आग की लपटों में घिरा देख बेटी जूली ने परिजनों को फोन पर जानकारी दी. घटना के बाद पति व ससुरालीजन फरार हो गए थे. आग में नेमा देवी करीब 90 प्रतिशत जल गई थी. फर्रुखाबाद के एक अस्पताल में 30 दिसम्बर 2016 को उसकी मौत हो गई थी. मृतका के भाई ने जीजा पर हत्या का आरोप लगाते हुए छिबरामऊ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.मृतका ने भी मरने पहले पुलिस को बयान दिए थे. पुलिस के समक्ष दिए बयान में महिला ने कहा था कि पति का दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध है. महिला के साथ अवैध संबंधों को खत्म करने की बात से पति नाराज हो गए थे. जिस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी.

इसे भी पढ़ें-दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या मामले में दुराचारी को उम्रकैद की सजा

इस मामले में मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोप सिद्ध होने पर जज मकुेश कुमार सिंह आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

कन्नौजः पत्नी को जिंदा जलाकर मारने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी पति को सजा सुनाई है. जज मकुेश कुमार सिंह ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. आरोपी पहले से ही जेल में सजा काट रहा है.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता यतेंद्र पाल ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र कुंवरपुरजनू गांव निवासी राजू पुत्र बेनीराम का 14 दिसम्बर 2016 का किसी बात को लेकर उसकी पत्नी नेमादेवी के साथ विवाद हो गया था. जिस पर बेनीराम ने पत्नी पर कैरोसीन छिड़कर आग लगाकर फरार हो गया था. आग की लपटों में घिरा देख बेटी जूली ने परिजनों को फोन पर जानकारी दी. घटना के बाद पति व ससुरालीजन फरार हो गए थे. आग में नेमा देवी करीब 90 प्रतिशत जल गई थी. फर्रुखाबाद के एक अस्पताल में 30 दिसम्बर 2016 को उसकी मौत हो गई थी. मृतका के भाई ने जीजा पर हत्या का आरोप लगाते हुए छिबरामऊ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.मृतका ने भी मरने पहले पुलिस को बयान दिए थे. पुलिस के समक्ष दिए बयान में महिला ने कहा था कि पति का दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध है. महिला के साथ अवैध संबंधों को खत्म करने की बात से पति नाराज हो गए थे. जिस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी.

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इस मामले में मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोप सिद्ध होने पर जज मकुेश कुमार सिंह आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

Last Updated : Aug 18, 2021, 9:18 AM IST
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