कन्नौजः पत्नी द्वारा अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई है. जज मुकेश कुमार द्वितीय ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. दरअसल, प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर पत्नी ने पति की हत्या की साजिश रची थी. सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया.
आरोप लगाया था कि 13 फरवरी 2015 को वह अपनी बड़ी बहन के घर बिल्हौर शांति पाठ में शामिल होने गई थी. उसी दिन भाभी पूनम ने अपने प्रेमी धर्मवीर व उसके दोस्त निवासी घाटमपुर थाना क्षेत्र के टीचर्स कॉलोनी निवासी नितिन को घर बुला लिया. इसके बाद अवैध संबंधों में बाधक बनने पर उसके भाई श्यामजी की सुतली की रस्सी बनाकर गला कसकर हत्या कर दी. हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे पर लटका दिया.
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पुलिस ने जब शव का पोस्टमार्टम कराया तो हत्या किए जाने की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया तो मामले की परत दर परत सामने आती गई. पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया. बीते गुरुवार को आरोप सिद्ध होने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज मुकेश कुमार सिंह ने पत्नी पूनम, उसके प्रेमी धर्मवीर व दोस्त नितिन को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.