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मारपीट मामले में परिवार के 8 लोगों को कोर्ट ने सुनाई सजा

कन्नौज में एक ही परिवार के दो पक्षों से मारपीट के मामले में कोर्ट ने 8 लोगों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है.

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एक ही परिवार के 8 लोगों को सजा
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Published : Aug 8, 2022, 9:47 PM IST

कन्नौजः जनपद के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में एक ही परिवार के दो पक्षों में हुई मारपीट के मामले में कोर्ट ने 8 लोगों को दोषी पाया है. अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद ने एक पक्ष के चार लोगों को जबकि दूसरे पक्ष के भी चार लोगों को सजा सुनाई है.

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के नौगाई गांव निवासी अनुज कुमार ने कोतवाली में रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि 19 जुलाई 2012 को उसके पिता और छोटा भाई घर पर थे. इस दौरान संदीप, प्रदीप, सर्वेश व प्रभात ने लाठी-डंडों से हमलाकर उसके पिता व भाई को मारपीट कर घायल कर दिया था. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था. वहीं, दूसरे पक्ष ने भी मारपीट का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए.

यह भी पढ़ें-हमीरपुर में मुकदमे की रंजिश में दबंगों ने दौड़ाकर युवक को मारी गोली, मौत

सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर एक पक्ष से फेरू सिंह, विनोद, श्याम बाबू व सुरजीत को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल की कारावास व ढाई-ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं, दूसरे पक्ष से संदीप, प्रभात, प्रदीप व सर्वेश को एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई व पन्द्रह-पन्द्रह सौ का अर्थदंड लगाया है.

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कन्नौजः जनपद के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में एक ही परिवार के दो पक्षों में हुई मारपीट के मामले में कोर्ट ने 8 लोगों को दोषी पाया है. अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद ने एक पक्ष के चार लोगों को जबकि दूसरे पक्ष के भी चार लोगों को सजा सुनाई है.

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के नौगाई गांव निवासी अनुज कुमार ने कोतवाली में रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि 19 जुलाई 2012 को उसके पिता और छोटा भाई घर पर थे. इस दौरान संदीप, प्रदीप, सर्वेश व प्रभात ने लाठी-डंडों से हमलाकर उसके पिता व भाई को मारपीट कर घायल कर दिया था. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था. वहीं, दूसरे पक्ष ने भी मारपीट का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए.

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सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर एक पक्ष से फेरू सिंह, विनोद, श्याम बाबू व सुरजीत को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल की कारावास व ढाई-ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं, दूसरे पक्ष से संदीप, प्रभात, प्रदीप व सर्वेश को एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई व पन्द्रह-पन्द्रह सौ का अर्थदंड लगाया है.

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