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कन्नौज: डीएम-एसपी ने दुकानें खुलने के बाद शहर की स्थिति का लिया जायजा - कोरोना वायरस

कन्नौज जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिले का भ्रमण किया. इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि सभी दुकानों पर दुकानदार हैंड सैनिटाइजर एवं मास्क का प्रयोग अवश्य करें.

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने लिए बजारों का जायजा.
जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने लिए बजारों का जायजा.
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Published : May 20, 2020, 4:57 PM IST

कन्नौज: जिले में बाजारों के खुलने की व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने शहर का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि सभी व्यापारी अपनी-अपनी दुकानें निर्धारित समय पर नियमानुसार खोलें.

सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग अनिवार्य
डीएम ने कहा कि, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए. उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जो व्यापारी अपनी दुकान के सामने निर्धारित दूरी के अनुसार गोला नहीं बनाए हैं उनकी दुकान को खोलने की अनुमति न दी जाए. सभी दुकानों पर दुकानदार हैंड सैनिटाइजर एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित करें. दुकान पर आने वाले व्यक्तियों से उचित दूरी बनाए रखते हुए सामान का आदान प्रदान करें.

अनावश्यक घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि यदि कोई व्यक्ति लॉकडाउन के उल्लंघन में दोषी पाया जाता है तो उसे चेतावनी दी जाए साथ ही उस पर निर्धारित अर्थदंड भी लगाया जाए. जिलाधिकारी ने तहसील छिबरामऊ के मुख्य मार्केट का भी भ्रमण किया, जहां सभी दुकानें व्यवस्था के अनुरूप खुली पाई गईं.

इस दौरान डीएम ने निर्देश दिया कि, बैंकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराया जाए. अनावश्यक रूप से बाइक या कार लेकर घूमने वाले व्यक्तियों का चालान किया जाए एवं लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराया जाए.

कन्नौज: जिले में बाजारों के खुलने की व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने शहर का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि सभी व्यापारी अपनी-अपनी दुकानें निर्धारित समय पर नियमानुसार खोलें.

सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग अनिवार्य
डीएम ने कहा कि, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए. उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जो व्यापारी अपनी दुकान के सामने निर्धारित दूरी के अनुसार गोला नहीं बनाए हैं उनकी दुकान को खोलने की अनुमति न दी जाए. सभी दुकानों पर दुकानदार हैंड सैनिटाइजर एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित करें. दुकान पर आने वाले व्यक्तियों से उचित दूरी बनाए रखते हुए सामान का आदान प्रदान करें.

अनावश्यक घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि यदि कोई व्यक्ति लॉकडाउन के उल्लंघन में दोषी पाया जाता है तो उसे चेतावनी दी जाए साथ ही उस पर निर्धारित अर्थदंड भी लगाया जाए. जिलाधिकारी ने तहसील छिबरामऊ के मुख्य मार्केट का भी भ्रमण किया, जहां सभी दुकानें व्यवस्था के अनुरूप खुली पाई गईं.

इस दौरान डीएम ने निर्देश दिया कि, बैंकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराया जाए. अनावश्यक रूप से बाइक या कार लेकर घूमने वाले व्यक्तियों का चालान किया जाए एवं लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराया जाए.

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