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किशोरी से छेड़खानी, कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

शौच कर घर वापस जाते समय किशोरी से छेड़खानी के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने एक किशोर को सजा सुनाई है. पुलिस ने दर्ज मामले का विवेचना करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया.

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Published : Mar 8, 2022, 8:36 PM IST

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किशोरी से छेड़खानी, कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

कन्नौज: शौच कर घर वापस जाते समय किशोरी से छेड़खानी के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने एक किशोर को सजा सुनाई है. न्यायमूर्ति गीता सिंह ने आरोपी को एक साल कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर डेढ़ माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि 10 जनवरी 2017 की शाम 15 वर्षीय किशोरी शौच के लिए गई थी. वापस घर लौटते समय गांव के ही एक किशोर ने लड़की को दबोच लिया और खींच कर ले जाने लगा.

इसे भी पढ़ेंः जौनपुर: छेड़खानी का विरोध करने पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष

पीड़िता के पिता के अनुसार, उसकी बेटी की चीख-पुकार सुनकर कई लोग दौड़ पड़े. लोगों को आता देख वह किशोर वहां से भाग निकला. पुलिस ने दर्ज मामले का विवेचना करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया. किशोर पर आरोप सिद्ध होने पर मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने एक साल कारावास की सजा सुनाई. जज ने धारा 354 में एक साल कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 504 में एक साल कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना और एससी-एसटी एक्ट में छह माह कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की सजा छोड़कर सभी सजाएं एक साथ चलेगी.

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कन्नौज: शौच कर घर वापस जाते समय किशोरी से छेड़खानी के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने एक किशोर को सजा सुनाई है. न्यायमूर्ति गीता सिंह ने आरोपी को एक साल कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर डेढ़ माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि 10 जनवरी 2017 की शाम 15 वर्षीय किशोरी शौच के लिए गई थी. वापस घर लौटते समय गांव के ही एक किशोर ने लड़की को दबोच लिया और खींच कर ले जाने लगा.

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पीड़िता के पिता के अनुसार, उसकी बेटी की चीख-पुकार सुनकर कई लोग दौड़ पड़े. लोगों को आता देख वह किशोर वहां से भाग निकला. पुलिस ने दर्ज मामले का विवेचना करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया. किशोर पर आरोप सिद्ध होने पर मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने एक साल कारावास की सजा सुनाई. जज ने धारा 354 में एक साल कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 504 में एक साल कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना और एससी-एसटी एक्ट में छह माह कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की सजा छोड़कर सभी सजाएं एक साथ चलेगी.

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