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कन्नौज में किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में जीजा-साले को कैद - kannauj latest news

न्यायालय विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट कोर्ट में नाबालिग किशोरी के साथ अश्लील हरकतें व छेड़खानी करने के आरोप में जीजा-साले को एक साल कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है.

कन्नौज में किशोरी के साथ छेड़छाड़
कन्नौज में किशोरी के साथ छेड़छाड़
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Published : Apr 14, 2022, 7:29 PM IST

कन्नौज: खेत पर माता-पिता को खाना देकर लौट रही नाबालिग किशोरी के साथ अश्लील हरकतें व छेड़खानी करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट कोर्ट में जीजा-साले को सजा सुनाई है. जज गीता सिंह ने आरोपी जीजा-साले को एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा है. जबकि एक आरोपी की उम्र कम होने पर मामला जुवेनाइल कोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया है.

क्या है पूरा मामला

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी ने 17 मार्च 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि सुबह करीब 10 बजे अपने खेत पर माता-पिता को खाना देकर लौट रही थी. तभी रास्ते में राकेश की बगिया के सामने चंदियापुर गांव निवासी लालू उर्फ वाहिद अली पुत्र साजिद अली व उसके जीजा शरीफ अली पुत्र नरेश अली व एक अन्य लड़का साथ खड़ा था. इन लोगों ने उसको अकेला पाकर बुरी नियत से दबोच लिया और छेड़खानी करते हुए अश्लील बातें करनी शुरू कर दी.

यह भी पढ़ें:बागपत में हॉरर किलिंग! चाकू घोंपकर छात्रा की हत्या

शोरगुल मचाने पर तीनों लोग मौके से भाग निकले. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की. एसआई राजवीर सिंह ने मामले की विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. गुरूवार को आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने जीजा-साले को एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि एक आरोपी की उम्र कम होने पर मामला जुवेनाइल कोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया है.

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कन्नौज: खेत पर माता-पिता को खाना देकर लौट रही नाबालिग किशोरी के साथ अश्लील हरकतें व छेड़खानी करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट कोर्ट में जीजा-साले को सजा सुनाई है. जज गीता सिंह ने आरोपी जीजा-साले को एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा है. जबकि एक आरोपी की उम्र कम होने पर मामला जुवेनाइल कोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया है.

क्या है पूरा मामला

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी ने 17 मार्च 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि सुबह करीब 10 बजे अपने खेत पर माता-पिता को खाना देकर लौट रही थी. तभी रास्ते में राकेश की बगिया के सामने चंदियापुर गांव निवासी लालू उर्फ वाहिद अली पुत्र साजिद अली व उसके जीजा शरीफ अली पुत्र नरेश अली व एक अन्य लड़का साथ खड़ा था. इन लोगों ने उसको अकेला पाकर बुरी नियत से दबोच लिया और छेड़खानी करते हुए अश्लील बातें करनी शुरू कर दी.

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शोरगुल मचाने पर तीनों लोग मौके से भाग निकले. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की. एसआई राजवीर सिंह ने मामले की विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. गुरूवार को आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने जीजा-साले को एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि एक आरोपी की उम्र कम होने पर मामला जुवेनाइल कोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया है.

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