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नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को 20 साल की कैद

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Published : Jul 5, 2022, 8:26 PM IST

कन्नौज में सब्जी लेने गई नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को 20 साल की कैद सहित एक लाख एक हजारा का जुर्माना लगाया है.

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रेप केस में आरोपियों को सजा

कन्नौज: सब्जी लेने गई नौ वर्षीय बालिका को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई है. मंगलवार को जज गीता सिंह ने दोनों आरोपियों को 20- 20 साल कारावास और एक लाख एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने जुर्माना अदा करने पर संपूर्ण राशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए. सुनवाई के दौरान आठ गवाह पेश किए गए.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पिता ने 25 सितंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि उसकी नौ वर्षीय पुत्री 24 सितंबर को सब्जी लेने बाजार गई थी. तभी रास्ते में मैनपुरी जनपद के छिपट्टी मोहल्ला निवासी पवन कठेरिया और माधौनगर निवासी संजीव कठेरिया ने रास्ते में रोक लिया. कुछ दूर साथ चलने के बाद जैसे ही शाम हुई दोनों ने बेटी को जबरन मक्का के खेत में खींच ले गए. बेटी के मुंह में रूमाल बांधकर अश्लील हरकतें शुरू कर दी. विरोध करने पर उसको जमकर पीटा. दोनों ने बारी बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. दोनों के चंगुल से छूटने के बाद किशोरी ने परिजनों को आपबीती सुनाई.

यह भी पढ़ें- आरोपी की 87 लाख की अचल संपत्ति कुर्क, बदरुल रहमान पर 31 से ज्यादा दर्ज हैं केस

वहीं, पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की. मामले की विवेचना एसआई सोबरन सिंह ने की. पुलिस ने साक्ष्यों को एकत्र कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. सुनवाई के दौरान आठ गवाह पेश किए गए. साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने पवन कठेरिया और संजीव कठेरिया को 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है.

इसके अलावा एक लाख एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी द्वारा जुर्माने की रकम कोर्ट में जमा करने पर संपूर्ण धनराशि बतौर प्रतिकर के रूप में पीड़ित को दे दिया जाएगा.

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कन्नौज: सब्जी लेने गई नौ वर्षीय बालिका को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई है. मंगलवार को जज गीता सिंह ने दोनों आरोपियों को 20- 20 साल कारावास और एक लाख एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने जुर्माना अदा करने पर संपूर्ण राशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए. सुनवाई के दौरान आठ गवाह पेश किए गए.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पिता ने 25 सितंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि उसकी नौ वर्षीय पुत्री 24 सितंबर को सब्जी लेने बाजार गई थी. तभी रास्ते में मैनपुरी जनपद के छिपट्टी मोहल्ला निवासी पवन कठेरिया और माधौनगर निवासी संजीव कठेरिया ने रास्ते में रोक लिया. कुछ दूर साथ चलने के बाद जैसे ही शाम हुई दोनों ने बेटी को जबरन मक्का के खेत में खींच ले गए. बेटी के मुंह में रूमाल बांधकर अश्लील हरकतें शुरू कर दी. विरोध करने पर उसको जमकर पीटा. दोनों ने बारी बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. दोनों के चंगुल से छूटने के बाद किशोरी ने परिजनों को आपबीती सुनाई.

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वहीं, पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की. मामले की विवेचना एसआई सोबरन सिंह ने की. पुलिस ने साक्ष्यों को एकत्र कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. सुनवाई के दौरान आठ गवाह पेश किए गए. साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने पवन कठेरिया और संजीव कठेरिया को 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है.

इसके अलावा एक लाख एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी द्वारा जुर्माने की रकम कोर्ट में जमा करने पर संपूर्ण धनराशि बतौर प्रतिकर के रूप में पीड़ित को दे दिया जाएगा.

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