ETV Bharat / state

बीच बाजार युवती को गला काट उतारा था मौत के घाट, अब उम्रभर काटेगा जेल - जाविद अली को सजा

झांसी में बीच बाजार एक युवती की हत्या (Murder of Girl in Jhansi) करने वाले दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है.

1
1
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 4, 2024, 7:42 PM IST

झांसीः जनपद के नवाबाद थाना क्षेत्र में 2019 में दिनदहाड़े एक युवती की गला काटकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए झांसी अपर सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को आरोपी को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.

इस मामले की पीड़ित की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने बताया कि 19 फरवरी 2019 को जीवन बाबा की मजार निवासी जाविद अली ने थाना नवाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई. आरोप था कि उनकी साली न्यू टोरिया निवासी चांदनी नारायण धर्मशाला के पास से सब्जी खरीदकर शाम करीब साढ़े चार बजे घर जा रही थी. वह घर के नजदीक ही पहुंची थी. इसी दौरान पास का रहने वाला युवक निजाम खां (28) उसके पास पहुंचा. चांदनी के कुछ समझने से पहले ही निजाम ने उसका गला रेत दिया.

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि चांदनी की चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंच गए. वहीं, आरोपी ने खुद पर भी धारदार हथियार से हमला कर लिया. परिजनों ने चांदनी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. अस्पताल में इलाज के दौरान चांदनी की मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी निजाम के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था. साथ ही इस हत्याकांड में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. सुनवाई के दौरान अदालत ने निजाम को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. साथ ही जुर्माना न भरने पर 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है.

झांसीः जनपद के नवाबाद थाना क्षेत्र में 2019 में दिनदहाड़े एक युवती की गला काटकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए झांसी अपर सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को आरोपी को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.

इस मामले की पीड़ित की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने बताया कि 19 फरवरी 2019 को जीवन बाबा की मजार निवासी जाविद अली ने थाना नवाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई. आरोप था कि उनकी साली न्यू टोरिया निवासी चांदनी नारायण धर्मशाला के पास से सब्जी खरीदकर शाम करीब साढ़े चार बजे घर जा रही थी. वह घर के नजदीक ही पहुंची थी. इसी दौरान पास का रहने वाला युवक निजाम खां (28) उसके पास पहुंचा. चांदनी के कुछ समझने से पहले ही निजाम ने उसका गला रेत दिया.

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि चांदनी की चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंच गए. वहीं, आरोपी ने खुद पर भी धारदार हथियार से हमला कर लिया. परिजनों ने चांदनी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. अस्पताल में इलाज के दौरान चांदनी की मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी निजाम के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था. साथ ही इस हत्याकांड में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. सुनवाई के दौरान अदालत ने निजाम को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. साथ ही जुर्माना न भरने पर 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है.

यह भी पढ़ें-हिस्ट्रीशीटर मुन्ना यादव के मकान पर चला बुलडोजर, सिपाही की गोलियां बरसाकर ली थी जान

यह भी पढ़ें- रामलला प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए लखनऊ पुलिस ने तैयार किए दो वैकल्पिक मार्ग, ये होंगी सुविधाएं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.