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चाइल्ड लाइन टीम ने रूकवाया नाबालिग लड़की का विवाह

झांसी जिले में चाइल्ड लाइन टीम ने सूचना मिलने के बाद एक नाबालिग लड़की का विवाह रुकवा दिया. जांच के बाद दस्तावेज में लड़की की उम्र 17 साल पाई गई थी.

चाइल्ड लाइन टीम ने रूकवाया नाबालिग किशोरी का विवाह
चाइल्ड लाइन टीम ने रूकवाया नाबालिग किशोरी का विवाह
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Published : May 24, 2021, 10:56 PM IST

झांसी : जिले में नाबालिग लड़की की शादी कराये जाने की सूचना पर सक्रिय हुई, चाइल्डलाइन की टीम ने पुलिस की मदद से विवाह को रुकवा दिया. चाइल्ड लाइन को हेल्पलाइन नम्बर पर नाबालिग का विवाह कराये जाने की सूचना दी गई थी. चाइल्ड लाइन झांसी टीम को बाल विवाह की सूचना मिलने पर थाना प्रेमनगर पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से इस बाल विवाह रोका गया.

चाइल्ड लाइन टीम को मिली थी सूचना

चाइल्ड लाइन जिला संयोजक अमरदीप वमोनिया ने बताया कि चाइल्ड लाइन 1098 पर काॅलर ने सूचना दी, कि प्रेमनगर थाना के शहरी क्षेत्र में एक 17 वर्षीय किशोरी का बाल विवाह होने जा रहा है. सूचना मिलते ही चाइल्ड लाइन टीम ने तत्काल सूचना को प्राथमिकता से लेते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी को अवगत कराया. इसके बाद संयुक्त टीम पुलिस के साथ मौके पर पंहुची.

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इस दौरान वधू की उम्र के दस्तावेज की जांच किये गये, जिसमें बालिका 17 वर्ष की पायी गयी. टीम ने बालिका के परिजनों को समझाया कि बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही विवाह करें. साथ ही कहा कि बाल विवाह करना अपराध है. समझाने के बाद बालिका के परिजनों ने सहमति जताई और उन्होंने प्रेमनगर थाना में लिखित रूप में दिया कि बालिका का विवाह 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद सम्पन्न करेंगे.

झांसी : जिले में नाबालिग लड़की की शादी कराये जाने की सूचना पर सक्रिय हुई, चाइल्डलाइन की टीम ने पुलिस की मदद से विवाह को रुकवा दिया. चाइल्ड लाइन को हेल्पलाइन नम्बर पर नाबालिग का विवाह कराये जाने की सूचना दी गई थी. चाइल्ड लाइन झांसी टीम को बाल विवाह की सूचना मिलने पर थाना प्रेमनगर पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से इस बाल विवाह रोका गया.

चाइल्ड लाइन टीम को मिली थी सूचना

चाइल्ड लाइन जिला संयोजक अमरदीप वमोनिया ने बताया कि चाइल्ड लाइन 1098 पर काॅलर ने सूचना दी, कि प्रेमनगर थाना के शहरी क्षेत्र में एक 17 वर्षीय किशोरी का बाल विवाह होने जा रहा है. सूचना मिलते ही चाइल्ड लाइन टीम ने तत्काल सूचना को प्राथमिकता से लेते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी को अवगत कराया. इसके बाद संयुक्त टीम पुलिस के साथ मौके पर पंहुची.

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इस दौरान वधू की उम्र के दस्तावेज की जांच किये गये, जिसमें बालिका 17 वर्ष की पायी गयी. टीम ने बालिका के परिजनों को समझाया कि बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही विवाह करें. साथ ही कहा कि बाल विवाह करना अपराध है. समझाने के बाद बालिका के परिजनों ने सहमति जताई और उन्होंने प्रेमनगर थाना में लिखित रूप में दिया कि बालिका का विवाह 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद सम्पन्न करेंगे.

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