जौनपुर: देश में कोरोना का संक्रमण अब काफी ज्यादा तेज हो गया है. अब कई राज्यों में स्थिति काफी भयावह हो चली है. कोरोना पहले की अपेक्षा अब ज्यादा घातक साबित होने लगा है, क्योंकि इन दिनों आंकड़ों के साथ-साथ मरने वालों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है. वहीं सरकार की तरफ से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कई तरह के नियम भी बनाए गए हैं, जिनमें सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की मनाही भी है.
किसी भी जगह पर संक्रमित व्यक्ति के थूकने से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को संक्रमण हो सकता है. ये बातें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बताई हैं, जिसके चलते सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. प्रदेश सरकार की तरफ से बिना मास्क पहनने और सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट की धारा 15( 2 ) के तहत 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा रहा है. जिले में अब तक इस धारा के अंतर्गत 10 हजार से अधिक लोगों का चालान किया गया है.
पान की दुकान चलाने वाले अशोक कुमार चौरसिया ने बताया कि उन्होंने अपनी दुकान में नोटिस लगा रखी है. इस नोटिस में लिखा है कि दुकान पर खड़े होकर पान खाना और सार्वजनिक जगहों पर थूकना मना है. इसके बावजूद भी लोग मानते नहीं हैं और नियमों को तोड़ते हैं.
वहीं एसपी सिटी डॉ. संजय कुमार बताते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर थूकना और बिना मास्क लगाकर घूमने पर महामारी एक्ट की धारा 15 (2 ) के तहत कार्रवाई की जा रही है. पूरे जिले में अभियान चलाकर 10 हजार 794 लोगों का चालान किया गया है. वहीं इनसे 19 लाख रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है.
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जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि अगर कोई भी कोरोना से संक्रमित किसी सार्वजनिक जगह पर थूकता है और उसके संपर्क में कोई भी सामान्य व्यक्ति आता है तो उसके संक्रमित होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है. इसीलिए स्वास्थ्य विभाग प्रचार-प्रसार के द्वारा इसके नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है.