जौनपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से छुटकारा दिलाने के लिए कानून बनाने का काम किया है. इसके तहत तीन तलाक अब देश में अवैध माना जाएगा. वहीं दूसरी तरफ जिले में एक पति ने पत्नी को तीन तलाक दिया.
- मामला जफराबाद थाना क्षेत्र का है.
- काजीअमन रूल मोहल्ला निवासी इश्तियाक की शादी शहजादी से 2015 में हुई थी.
- पीड़िता ने पति पर दहेज में एक लाख रुपये और गाड़ी की मांग का आरोप लगाया.
- मांग पूरी न होने पर पति और ससुराल के लोगों ने पीड़िता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया.
- इसके बाद पीड़िता ने पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया.
- 1 अगस्त की रात इश्तियाक ने मुकदमा वापस लेने की बात कही.
- इश्तियाक की बात पूरी न होने पर उसने पीड़िता को तीन तलाक दे दिया.
पढ़ें: सऊदी अरब से फोन कर पति ने पत्नी को बोला तलाक, तलाक, तलाक
पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 2015 में हुई थी. इसके बाद से ससुराल के लोग दहेज में एक लाख रुपये और एक गाड़ी की मांग करने लगे. मांग पूरी न होने पर उसे मारना-पीटना शुरू कर दिया. इसके बाद दीवानी कलेक्ट्रेट में मुकदमा दर्ज कराया. अप्रैल 2019 में इश्तियाक ने तीन बार तलाक बोला था. फिर 01 अगस्त 2019 को फोन कर मुकदमा वापस लेने की बात कही. बात न मानने पर उसने फिर तीन बार तलाक बोला. सरकार ने अब इसे अवैध करार दिया है इस पर इस्तियाक ने कहा कि वह शरीयत में विश्वास रखता है. वह ऐसे किसी कानून को नहीं मानता है जो शरीयत के खिलाफ हो.