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जौनपुर: दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने फोन पर दिया तीन तलाक

तीन तलाक पर कानून बनने के बाद भी तलाक देने का सिलसिला थम नहीं रहा है. यूपी के जौनपुर में दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने फोन पर पत्नी को तीन तलाक दे दिया.

पति ने फोन पर दिया तीन तलाक.
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Published : Aug 3, 2019, 9:57 PM IST

जौनपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से छुटकारा दिलाने के लिए कानून बनाने का काम किया है. इसके तहत तीन तलाक अब देश में अवैध माना जाएगा. वहीं दूसरी तरफ जिले में एक पति ने पत्नी को तीन तलाक दिया.

पति ने फोन पर दिया तीन तलाक.
पति ने दिया तीन तलाक-
  • मामला जफराबाद थाना क्षेत्र का है.
  • काजीअमन रूल मोहल्ला निवासी इश्तियाक की शादी शहजादी से 2015 में हुई थी.
  • पीड़िता ने पति पर दहेज में एक लाख रुपये और गाड़ी की मांग का आरोप लगाया.
  • मांग पूरी न होने पर पति और ससुराल के लोगों ने पीड़िता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया.
  • इसके बाद पीड़िता ने पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया.
  • 1 अगस्त की रात इश्तियाक ने मुकदमा वापस लेने की बात कही.
  • इश्तियाक की बात पूरी न होने पर उसने पीड़िता को तीन तलाक दे दिया.

पढ़ें: सऊदी अरब से फोन कर पति ने पत्नी को बोला तलाक, तलाक, तलाक

पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 2015 में हुई थी. इसके बाद से ससुराल के लोग दहेज में एक लाख रुपये और एक गाड़ी की मांग करने लगे. मांग पूरी न होने पर उसे मारना-पीटना शुरू कर दिया. इसके बाद दीवानी कलेक्ट्रेट में मुकदमा दर्ज कराया. अप्रैल 2019 में इश्तियाक ने तीन बार तलाक बोला था. फिर 01 अगस्त 2019 को फोन कर मुकदमा वापस लेने की बात कही. बात न मानने पर उसने फिर तीन बार तलाक बोला. सरकार ने अब इसे अवैध करार दिया है इस पर इस्तियाक ने कहा कि वह शरीयत में विश्वास रखता है. वह ऐसे किसी कानून को नहीं मानता है जो शरीयत के खिलाफ हो.

जौनपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से छुटकारा दिलाने के लिए कानून बनाने का काम किया है. इसके तहत तीन तलाक अब देश में अवैध माना जाएगा. वहीं दूसरी तरफ जिले में एक पति ने पत्नी को तीन तलाक दिया.

पति ने फोन पर दिया तीन तलाक.
पति ने दिया तीन तलाक-
  • मामला जफराबाद थाना क्षेत्र का है.
  • काजीअमन रूल मोहल्ला निवासी इश्तियाक की शादी शहजादी से 2015 में हुई थी.
  • पीड़िता ने पति पर दहेज में एक लाख रुपये और गाड़ी की मांग का आरोप लगाया.
  • मांग पूरी न होने पर पति और ससुराल के लोगों ने पीड़िता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया.
  • इसके बाद पीड़िता ने पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया.
  • 1 अगस्त की रात इश्तियाक ने मुकदमा वापस लेने की बात कही.
  • इश्तियाक की बात पूरी न होने पर उसने पीड़िता को तीन तलाक दे दिया.

पढ़ें: सऊदी अरब से फोन कर पति ने पत्नी को बोला तलाक, तलाक, तलाक

पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 2015 में हुई थी. इसके बाद से ससुराल के लोग दहेज में एक लाख रुपये और एक गाड़ी की मांग करने लगे. मांग पूरी न होने पर उसे मारना-पीटना शुरू कर दिया. इसके बाद दीवानी कलेक्ट्रेट में मुकदमा दर्ज कराया. अप्रैल 2019 में इश्तियाक ने तीन बार तलाक बोला था. फिर 01 अगस्त 2019 को फोन कर मुकदमा वापस लेने की बात कही. बात न मानने पर उसने फिर तीन बार तलाक बोला. सरकार ने अब इसे अवैध करार दिया है इस पर इस्तियाक ने कहा कि वह शरीयत में विश्वास रखता है. वह ऐसे किसी कानून को नहीं मानता है जो शरीयत के खिलाफ हो.

Intro: जौनपुर (अगस्त 3) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से छुटकारा दिलाने के लिए कानून बनाने का काम किया गया. जिसके तहत तीन तलाक अब देश में अवैध माना जाएगा. वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान में अभी भी शरीयत में विश्वास रखने वाले भी लोग हैं. जिसके तहत जनपद जौनपुर के जाफराबाद निवासी ने अपनी पत्नी को तीन तलाक बोलकर तलाक दे दिया गया. जब पत्नी द्वारा ने कहा की
सरकार द्वारा इसे अवैध घोषित करने की बात कही तो पति ने कहा कि मैं शरीयत में विश्वास रखता हूं ऐसे कोई कानून को नहीं मानता जो शरीयत के खिलाफ हो.

Body:वीओ -- जफराबाद थाना क्षेत्र के काजीअमन रूल मोहल्ला निवासी इश्तियाक की शादी शहजादी से हुआ था. शहजादी का आरोप है कि इश्तियाक उसे दहेज में एक लाख रुपया और गाड़ी की डिमांड किया था. परिवार के लोग गरीब होने के कारण उसकी मांग पूरी ना कर सके जिसके बाद परिवार और पति ने उसे सताना शुरू कर दिया. जिसके बाद शहजादी ने पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर दिया. मुकदमा चल ही रहा था कि 1 अगस्त की रात 9:00 बजे इश्तियाक ने सजा दी को फोन कर मुकदमा उठाने तथा धमकाने लगा जिस पर शहजादी ने मना कर दिया. इश्तियाक की बातें पूरी ना होने पर उसने तीन बार तलाक बोल दिया जब शहजादी ने कहा कि अभी अवैध हो गया तो इश्तियाक का कहना था कि मुझे शरीयत पर विश्वास है और मैं शरीयत को मानता हूं.Conclusion:पीड़ित शहजादी ने बताया कि हमारी शादी 2015 में हुई थी जिसके बाद से इस्तियाक एवं परिवार के लोग दहेज की डिमांड करने लगे जिसके बाद एक लाख रुपया और एक गाड़ी की मांग की गई .परिवार वाले पूरा न कर पाने की वजह से मुझे मारने और पीटना शुरू कर दिया जिसके बाद मैंने दीवानी कलेक्ट्रेट में मुकदमा. अप्रैल 2019 में इश्तियाक तीन बार तलाक बोला था फिर एक अगस्त 2019 रात नौ बजे फोन किया और मुकदमा उठाने और धमकाने लगा. जिस पर मैंने कहा कि मुकदमा कोर्ट में चल रहा है सुनवाई वही होगी तो उसने फिर तीन बार तलाक तलाक बोला जिस पर मैंने कहा कि सरकार अब इसे अवैध करार कर दी है तो इस्तियाक ने का कहना था कि मैं शरीयत में विश्वास रखता हूं. मैं ऐसे किसी कानून को नहीं मानता हूँ

बाईट -- सहजादी ( तीन तलाक पीड़िता)

बाईट - वकील ( पीड़िता)

Thanks & Regards
Surendra kumar Gupta
8052323232, 7499077473
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