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पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ अपहरण व रंगदारी का आरोप लगाने वाला बयान से मुकरा

पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ अपहरण व रंगदारी का आरोप लगाने वाला शख्स कोर्ट में बयान से मुकर गया. इस पर कोर्ट ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया.

पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ अपहरण व रंगदारी का आरोप लगाने वाला बयान से मुकरा
पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ अपहरण व रंगदारी का आरोप लगाने वाला बयान से मुकरा
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Published : Apr 15, 2022, 7:29 PM IST

जौनपुरः पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ अपहरण व रंगदारी का आरोप लगाने वाला शख्स कोर्ट में बयान से मुकर गया. इस पर कोर्ट ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया.

दरअसल, जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र में अपहरण व रंगदारी के एक मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह व सहयोगी संतोष विक्रम अपर सत्र न्यायाधीश 6 एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए. वादी अभिनव सिंघल कोर्ट में अपहरण व रंगदारी की बात से मुकर गया. इस पर कोर्ट ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया.

वादी ने कहा कि वह स्वेच्छा से धनंजय सिंह के घर गया था. उसका न तो अपहरण हुआ था और न ही रंगदारी मांगी गई थी, न ही धमकी दी गई थी. एमपी एमएलए कोर्ट में रंगदारी और धमकी जैसे मामले को लेकर पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ सुनवाई चल रही थी.

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जौनपुरः पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ अपहरण व रंगदारी का आरोप लगाने वाला शख्स कोर्ट में बयान से मुकर गया. इस पर कोर्ट ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया.

दरअसल, जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र में अपहरण व रंगदारी के एक मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह व सहयोगी संतोष विक्रम अपर सत्र न्यायाधीश 6 एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए. वादी अभिनव सिंघल कोर्ट में अपहरण व रंगदारी की बात से मुकर गया. इस पर कोर्ट ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया.

वादी ने कहा कि वह स्वेच्छा से धनंजय सिंह के घर गया था. उसका न तो अपहरण हुआ था और न ही रंगदारी मांगी गई थी, न ही धमकी दी गई थी. एमपी एमएलए कोर्ट में रंगदारी और धमकी जैसे मामले को लेकर पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ सुनवाई चल रही थी.

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