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अभिनेता आमिर खान व निर्माता, निर्देशक ने कोर्ट में लगवाया जवाब

यशराज बैनर की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान (Thugs of Hindostan) में मल्लाह शब्द का प्रयोग किए जाने लेकर वादी हंसराज की ओर से दाखिल याचिका पर कोर्ट से नोटिस के बाद अभिनेता आमिर खान, निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य ने अपने अधिवक्ताओं के जरिए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय की कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल कराया है. वहीं, कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट से मूल पत्रावली तलब की है.

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Published : Apr 22, 2022, 1:43 PM IST

जौनपुर: यशराज बैनर की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान (Thugs of Hindostan) में मल्लाह शब्द का प्रयोग किए जाने लेकर वादी हंसराज की ओर से दाखिल याचिका पर कोर्ट से नोटिस के बाद अभिनेता आमिर खान, निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य ने अपने अधिवक्ताओं के जरिए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय की कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल कराया है. वहीं, कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट से मूल पत्रावली तलब की है.

वहीं, आरोपियों का तर्क है कि फिल्म एक अंग्रेजी उपन्यास पर आधारित है. फिल्म के पात्र व घटनाएं काल्पनिक है और फिल्म मनोरंजन के लिए बनाई गई थी. ऐसे में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई आशय नहीं था. इसलिए वादी की याचिका निरस्त की जाए. खैर, कोर्ट ने सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट से मूल पत्रावली तलब किया है.

इसे भी पढ़ें - CM की सख्ती के बाद भी ताज के हवाई दीदार की राह में हैं ये चुनौतियां...PM ने 3 साल पहले किया था शिलान्‍यास

साथ ही बताया गया कि पत्रावली आने के बाद दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत फैसला दिया जाएगा. बता दें कि जनपद के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के हरईपुर निवासी हंसराज ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के माध्यम से ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फिल्म के अभिनेता आमिर खान व निर्माता-निर्देशक के खिलाफ परिवाद दायर किया था.

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जौनपुर: यशराज बैनर की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान (Thugs of Hindostan) में मल्लाह शब्द का प्रयोग किए जाने लेकर वादी हंसराज की ओर से दाखिल याचिका पर कोर्ट से नोटिस के बाद अभिनेता आमिर खान, निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य ने अपने अधिवक्ताओं के जरिए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय की कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल कराया है. वहीं, कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट से मूल पत्रावली तलब की है.

वहीं, आरोपियों का तर्क है कि फिल्म एक अंग्रेजी उपन्यास पर आधारित है. फिल्म के पात्र व घटनाएं काल्पनिक है और फिल्म मनोरंजन के लिए बनाई गई थी. ऐसे में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई आशय नहीं था. इसलिए वादी की याचिका निरस्त की जाए. खैर, कोर्ट ने सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट से मूल पत्रावली तलब किया है.

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साथ ही बताया गया कि पत्रावली आने के बाद दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत फैसला दिया जाएगा. बता दें कि जनपद के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के हरईपुर निवासी हंसराज ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के माध्यम से ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फिल्म के अभिनेता आमिर खान व निर्माता-निर्देशक के खिलाफ परिवाद दायर किया था.

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