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जालौन: बिना मानक के चल रहे अस्पताल का लाइसेंस निरस्त, CMO से मांगा स्पष्टीकरण - मुख्य चिकित्सा अधिकारी अल्पना बरतारिया

यूपी के जालौन में जिलाधिकारी डॉ. मन्नान अख्तार ने बिना मानक के चल रहे लाइफ लाइन नर्सिंग होम के लाइसेंस को निरस्त कर दिया. साथ ही उन्होंने सीएमओ से स्पष्टीकरण भी मांगा है.

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जालौन में लाइफ लाइन नर्सिंग होम का लाइसेंस निरस्त.
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Published : Jan 27, 2020, 11:03 PM IST

जालौन: उरई में मानक विहीन चलने वाले लाइफ लाइन नर्सिंग होम पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जिलाधिकारी के आदेश पर लाइफ लाइन नर्सिंग होम का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया. जिलाधिकारी ने इसका संचालन करने वाले बीएएमएस (बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी) चिकित्सक और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ एफआईआर के आदेश दे दिए हैं. इसके अलावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी अल्पना बरतारिया से डीएम ने स्पष्टीकरण भी मांगा है कि आखिर किस आधार पर इस नर्सिंग होम को लाइसेंस जारी किया गया था.

लाइफ लाइन नर्सिंग होम का लाइसेंस निरस्त.
गुरुवार को जिला अधिकारी के आदेश पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट गुलाब सिंह और एसीएमओ डॉ. सत्य प्रकाश ने छापा मारते हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ सीसीटीवी की हार्डडिस्क को कब्जे में ले लिया था. पूछताछ के दौरान नर्सिंग होम का संचालन करने वाले चिकित्सक जन्म मृत्यु रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर और आयुष्मान योजना आदि की जानकारी नहीं दे पाए थे.

वहीं फायर एनओसी भी मौके पर नहीं मिली, जिसके चलते अधिकारियों ने नर्सिंग होम की जांच करने के बाद रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी थी. डॉक्टर सुरेश चौधरी की डिग्री की जांच की रिपोर्ट भेजी है, जोकि सर्जरी के लिए अमान्य है. जिलाधिकारी के पास जब रिपोर्ट पहुंची तो इस मामले में तत्काल कार्रवाई का दौर शुरू हो गया और लाइफ लाइन नर्सिंग होम का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया. साथ ही मामले की जांच भी अतिरिक्त मजिस्ट्रेट से शुरू करवा दी गई है.

लाइसेंस को देने वाली सीएमओ डॉ. तारिया से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है. जब मानक पूरे नहीं थे तो किस आधार पर इस लाइफ लाइन नर्सिंग होम को लाइसेंस दे दिया गया. वहीं अस्पताल का संचालन करने वाले चिकित्सक डॉक्टर सुरेश चौधरी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के आदेश भी दिए गए हैं.

जब तक मामले की जांच की जा रही है, तब तक अस्पताल बंद रहेगा और प्रशासन इसकी निगरानी करेगा.
-डॉ. मन्नान अख्तर, जिलाधिकारी

जालौन: उरई में मानक विहीन चलने वाले लाइफ लाइन नर्सिंग होम पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जिलाधिकारी के आदेश पर लाइफ लाइन नर्सिंग होम का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया. जिलाधिकारी ने इसका संचालन करने वाले बीएएमएस (बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी) चिकित्सक और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ एफआईआर के आदेश दे दिए हैं. इसके अलावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी अल्पना बरतारिया से डीएम ने स्पष्टीकरण भी मांगा है कि आखिर किस आधार पर इस नर्सिंग होम को लाइसेंस जारी किया गया था.

लाइफ लाइन नर्सिंग होम का लाइसेंस निरस्त.
गुरुवार को जिला अधिकारी के आदेश पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट गुलाब सिंह और एसीएमओ डॉ. सत्य प्रकाश ने छापा मारते हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ सीसीटीवी की हार्डडिस्क को कब्जे में ले लिया था. पूछताछ के दौरान नर्सिंग होम का संचालन करने वाले चिकित्सक जन्म मृत्यु रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर और आयुष्मान योजना आदि की जानकारी नहीं दे पाए थे.

वहीं फायर एनओसी भी मौके पर नहीं मिली, जिसके चलते अधिकारियों ने नर्सिंग होम की जांच करने के बाद रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी थी. डॉक्टर सुरेश चौधरी की डिग्री की जांच की रिपोर्ट भेजी है, जोकि सर्जरी के लिए अमान्य है. जिलाधिकारी के पास जब रिपोर्ट पहुंची तो इस मामले में तत्काल कार्रवाई का दौर शुरू हो गया और लाइफ लाइन नर्सिंग होम का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया. साथ ही मामले की जांच भी अतिरिक्त मजिस्ट्रेट से शुरू करवा दी गई है.

लाइसेंस को देने वाली सीएमओ डॉ. तारिया से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है. जब मानक पूरे नहीं थे तो किस आधार पर इस लाइफ लाइन नर्सिंग होम को लाइसेंस दे दिया गया. वहीं अस्पताल का संचालन करने वाले चिकित्सक डॉक्टर सुरेश चौधरी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के आदेश भी दिए गए हैं.

जब तक मामले की जांच की जा रही है, तब तक अस्पताल बंद रहेगा और प्रशासन इसकी निगरानी करेगा.
-डॉ. मन्नान अख्तर, जिलाधिकारी

Intro:जालौन की उरई में ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है यहां पर मानक विहीन चलने वाले लाइफ लाइन नर्सिंग होम पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है जिलाधिकारी के आदेश पर लाइफ लाइन नर्सिंग होम का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है साथ ही इसका संचालन करने वाले बीएएमएस चिकित्सक और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ एफआइआर के आदेश जिलाधिकारी ने दे दिए हैं इसके अलावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी अल्पना बरतारिया से भी स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर किस आधार पर इस नर्सिंग होम को लाइसेंस जारी कर दिया गया था


Body: बता दे कि गुरुवार को जिला अधिकारी के आदेश पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट गुलाब सिंह एसीएमओ डॉ सत्य प्रकाश ने छापा मारते हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ सीसीटीवी की हार्डडिस्क को कब्जे में ले लिया था पूछताछ के दौरान नर्सिंग होम का संचालन करने वाले चिकित्सक जन्म मृत्यु रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर और आयुष्मान योजना आदि की जानकारी नहीं दे पाए थे वही फायर एनओसी भी मौके पर नहीं मिली जिसके चलते अधिकारियों ने नर्सिंग होम की जांच करने के बाद रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी थी काम कर रहे डॉक्टर सुरेश चौधरी की डिग्री की जांच की रिपोर्ट भेजी है जोकि सर्जरी के लिए अमान्य है जिलाधिकारी के पास जब रिपोर्ट पहुंची तो इस मामले में तत्काल कार्रवाई का दौर शुरू हो गया और लाइफ लाइन नर्सिंग होम का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया साथ ही मामले की जांच भी अतिरिक्त मजिस्ट्रेट से शुरू करवा दी है लाइसेंस को देने वाली सीएमओ डॉ तारिया से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है जब मानक पूरे नहीं थे तो किस आधार पर इस लाइफ लाइन नर्सिंग होम को लाइसेंस दे दिया गया वहीं अस्पताल का संचालन करने वाले चिकित्सक डॉक्टर सुरेश चौधरी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के आदेश भी दिए गए हैं उन्होंने बताया कि जब तक मामले की जांच की जा रही है तब तक अस्पताल बंद रहेगा और प्रशासन इसकी निगरानी करेगा

बाइट डॉ मन्नान अख्तर जिलाधिकारी


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