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डेढ़ साल की मासूम से किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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Published : Mar 14, 2019, 12:58 PM IST

दो साल पहले उरई में एक डेढ़ साल की मासूम का रेप हुआ था. जिसके आरोपी को जेल भेज दिया गया था और मामला न्यायलय पर चल रहा था. गुरुवार को न्यायलय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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जालौन: दो साल पहले घर के बाहर खेल रही डेढ़ साल मासूम बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति पर आरोप साबित हुआ है. जिस पर सुनवाई पूरी होने के बाद जिला न्यायालय के अपर जिला जज ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.


घटना उरई कोतवाली क्षेत्र की है जहां दो जून 2017 को आरोपी रवि वर्मा ने मोहल्ले में ही घर के बाहर खेल रही डेढ़ साल मासूम बच्ची को अगवा कर अपनी हवस का शिकार बनाया था. आरोपी ने यह घिनौना काम मोहल्ले के पास में ही बनी एक बगिया में ले जाकर किया. मासूम की मां और पड़ोसी खोजते हुए जब उस बगिया में पहुंचे तो बच्ची को खून से लथपथ पड़ी थी.

कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी देते सरकारी वकील.


जिसके बाद पुलिस ने मासूम का चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से आरोपी जेल में ही था. सरकारी वकील बृजराज सिंह राजपूत ने बताया अपर जिला जज चंद्रपाल सिंह ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी के ऊपर लगे आरोप साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. उन्होंने कहा इस तरह के मामलों में न्यायालय की जल्दी सुनवाई से पीड़ित को न्याय मिलता है और अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई से न्याय तंत्र मजबूत होता है.

जालौन: दो साल पहले घर के बाहर खेल रही डेढ़ साल मासूम बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति पर आरोप साबित हुआ है. जिस पर सुनवाई पूरी होने के बाद जिला न्यायालय के अपर जिला जज ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.


घटना उरई कोतवाली क्षेत्र की है जहां दो जून 2017 को आरोपी रवि वर्मा ने मोहल्ले में ही घर के बाहर खेल रही डेढ़ साल मासूम बच्ची को अगवा कर अपनी हवस का शिकार बनाया था. आरोपी ने यह घिनौना काम मोहल्ले के पास में ही बनी एक बगिया में ले जाकर किया. मासूम की मां और पड़ोसी खोजते हुए जब उस बगिया में पहुंचे तो बच्ची को खून से लथपथ पड़ी थी.

कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी देते सरकारी वकील.


जिसके बाद पुलिस ने मासूम का चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से आरोपी जेल में ही था. सरकारी वकील बृजराज सिंह राजपूत ने बताया अपर जिला जज चंद्रपाल सिंह ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी के ऊपर लगे आरोप साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. उन्होंने कहा इस तरह के मामलों में न्यायालय की जल्दी सुनवाई से पीड़ित को न्याय मिलता है और अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई से न्याय तंत्र मजबूत होता है.

Intro:2 साल पहले कस्बे में घर के बाहर खेल रही डेढ़ वर्षीय मासूम बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोप साबित होने पर जिला न्यायालय उरई के अपर जिला जज ने सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है


Body:घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 2 जून 2017 को आरोपी रवि वर्मा मोहल्ले में ही घर के बाहर खेल रही डेढ़ वर्षीय मासूम बच्ची को अगवा कर अपनी हवस का शिकार बनाया था आरोपी ने यह घिनौना काम मोहल्ले के पास में ही बनी एक बगिया में ले जाकर किया मासूम की मां और पड़ोसी खोजते हुए जब उस बगिया में पहुंचे तो बच्चे खून से लतपत पड़ी हुई थी पुलिस ने मासूम का चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तब से आरोपी जेल में ही था सरकारी वकील बृजराज सिंह राजपूत ने बताया अपर जिला जज चंद्रपाल सिंह ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी के ऊपर लगे आरोप साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है साथ ही इस तरह के मामलों में न्यायालय की जल्दी सुनवाई से पीड़ित को न्याय मिलता है और अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई से न्याय तंत्र मजबूत होता है


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