हाथरस: प्रदेश में अब शासन स्तर से राशन डीलर बनने के लिए तमाम नियमों में फेरबदल किया गया है. अब राशन डीलर बनने के लिए अभ्यर्थी को 21 साल की उम्र पूरी करने के साथ-साथ 10वीं पास होना जरूरी है. यह कदम शासन ने इसलिए उठाया है क्योंकि अब राशन का वितरण पॉश मशीनों से किया जा रहा है, लेकिन कुछ राशन डीलर पढ़े-लिखे न होने के कारण मशीन पर कार्य करने में असमर्थ हैं. जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
शासन स्तर से राशन डीलर प्रक्रिया में चयन किए जाने को लेकर कई नियमों में फेरबदल किया गया है. इन नियमों के लागू होने के साथ ही जिले की कई राशन दुकानों की चयन प्रक्रिया अब अधर में लटक गई है. शासन स्तर से राशन डीलर की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए. वहीं आवेदक को हाईस्कूल पास भी होना अनिवार्य है.
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हाईस्कूल पास नहीं होने की दशा में आवेदन फार्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा. इसके पीछे की वजह पॉश मशीनों के संचालन में वर्तमान डीलरों के सामने दिक्कतें पेश आ रही हैं. नई प्रक्रिया के तहत आवेदक को 10 हजार रुपये सिक्योरिटी के तौर पर जमा करने होंगे. हालांकि अभी तक पांच हजार रुपये सिक्योरिटी के जमा होते थे. आवेदक के प्रमाण पत्र अब प्रशासनिक समिति के स्थान पर अब सतर्कता समिति प्रमाणित करेगी.
शासन द्वारा 5 अगस्त से एक नया शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है. उसमें कंप्यूटराइजेशन का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है. ई-पॉश मशीनों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है. राशन डीलर कम पढ़े लिखे होने पर दिक्कतें आती हैं.
-सुरेंद्र यादव, जिला पूर्ति अधिकारी, हाथरस