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हाथरस: अब दसवीं पास अभ्यर्थी ही बन सकेंगे राशन डीलर - uttar pradesh food department

अब राशन डीलर बनने के लिए आवेदक को कम से कम हाईस्कूल पास होना अनिवार्य होगा. शासन स्तर से राशन डीलर बनने के तमाम नियमों में फेरबदल किया गया है. आधुनिक दौर के साथ-साथ पॉश-मशीन से वितरण की शुरुआत करने के कारण इन नियमों में फेरबदल किया गया है.

राशन डीलर बनने के लिए तमाम नियमों में फेरबदल.
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Published : Oct 10, 2019, 2:33 AM IST

हाथरस: प्रदेश में अब शासन स्तर से राशन डीलर बनने के लिए तमाम नियमों में फेरबदल किया गया है. अब राशन डीलर बनने के लिए अभ्यर्थी को 21 साल की उम्र पूरी करने के साथ-साथ 10वीं पास होना जरूरी है. यह कदम शासन ने इसलिए उठाया है क्योंकि अब राशन का वितरण पॉश मशीनों से किया जा रहा है, लेकिन कुछ राशन डीलर पढ़े-लिखे न होने के कारण मशीन पर कार्य करने में असमर्थ हैं. जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

राशन डीलर बनने के लिए तमाम नियमों में फेरबदल.

शासन स्तर से राशन डीलर प्रक्रिया में चयन किए जाने को लेकर कई नियमों में फेरबदल किया गया है. इन नियमों के लागू होने के साथ ही जिले की कई राशन दुकानों की चयन प्रक्रिया अब अधर में लटक गई है. शासन स्तर से राशन डीलर की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए. वहीं आवेदक को हाईस्कूल पास भी होना अनिवार्य है.

ये भी पढ़ें- हाथरस: महिला के परिवार का आरोप, बच्चा न होने पर ससुराल वालों ने कर दी हत्या

हाईस्कूल पास नहीं होने की दशा में आवेदन फार्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा. इसके पीछे की वजह पॉश मशीनों के संचालन में वर्तमान डीलरों के सामने दिक्कतें पेश आ रही हैं. नई प्रक्रिया के तहत आवेदक को 10 हजार रुपये सिक्योरिटी के तौर पर जमा करने होंगे. हालांकि अभी तक पांच हजार रुपये सिक्योरिटी के जमा होते थे. आवेदक के प्रमाण पत्र अब प्रशासनिक समिति के स्थान पर अब सतर्कता समिति प्रमाणित करेगी.

शासन द्वारा 5 अगस्त से एक नया शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है. उसमें कंप्यूटराइजेशन का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है. ई-पॉश मशीनों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है. राशन डीलर कम पढ़े लिखे होने पर दिक्कतें आती हैं.
-सुरेंद्र यादव, जिला पूर्ति अधिकारी, हाथरस

हाथरस: प्रदेश में अब शासन स्तर से राशन डीलर बनने के लिए तमाम नियमों में फेरबदल किया गया है. अब राशन डीलर बनने के लिए अभ्यर्थी को 21 साल की उम्र पूरी करने के साथ-साथ 10वीं पास होना जरूरी है. यह कदम शासन ने इसलिए उठाया है क्योंकि अब राशन का वितरण पॉश मशीनों से किया जा रहा है, लेकिन कुछ राशन डीलर पढ़े-लिखे न होने के कारण मशीन पर कार्य करने में असमर्थ हैं. जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

राशन डीलर बनने के लिए तमाम नियमों में फेरबदल.

शासन स्तर से राशन डीलर प्रक्रिया में चयन किए जाने को लेकर कई नियमों में फेरबदल किया गया है. इन नियमों के लागू होने के साथ ही जिले की कई राशन दुकानों की चयन प्रक्रिया अब अधर में लटक गई है. शासन स्तर से राशन डीलर की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए. वहीं आवेदक को हाईस्कूल पास भी होना अनिवार्य है.

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हाईस्कूल पास नहीं होने की दशा में आवेदन फार्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा. इसके पीछे की वजह पॉश मशीनों के संचालन में वर्तमान डीलरों के सामने दिक्कतें पेश आ रही हैं. नई प्रक्रिया के तहत आवेदक को 10 हजार रुपये सिक्योरिटी के तौर पर जमा करने होंगे. हालांकि अभी तक पांच हजार रुपये सिक्योरिटी के जमा होते थे. आवेदक के प्रमाण पत्र अब प्रशासनिक समिति के स्थान पर अब सतर्कता समिति प्रमाणित करेगी.

शासन द्वारा 5 अगस्त से एक नया शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है. उसमें कंप्यूटराइजेशन का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है. ई-पॉश मशीनों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है. राशन डीलर कम पढ़े लिखे होने पर दिक्कतें आती हैं.
-सुरेंद्र यादव, जिला पूर्ति अधिकारी, हाथरस

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एंकर- प्रदेश में राशन डीलर बनने के लिए पूर्व वर्षो में किसी योग्यता की जरूरत नही होती थी लेकिन आधुनिक दौर में अब शासन स्तर से राशन डीलर बनने के लिए तमाम नियमो में फेरबदल किया गया है अब राशन डीलर बनने के लिए अभ्यर्थी को 21 वर्ष की उम्र पूरी करने के साथ साथ 10 पास होना जरूरी है यह कदम शासन ने इसलिए उठाया है क्योकि अब राशन की दुकानों पर राशन का वितरण पॉश मशीनों से किया जा रहा है लेकिन कुछ राशन डीलर पढ़े लिखे न होने के कारण मशीन पर कार्य करने में असमर्थ है जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।


Body:वीओ-दरअसल आपको बता दें कि शासन स्तर से राशन डीलर प्रक्रिया में चयन किये जाने को लेकर कई नियमो में फेरबदल किया गया है।इन नियमो के लागू होने के साथ ही जिले की कई राशन दुकानों की चयन प्रक्रिया अब अधर में लटक गई है।शासन स्तर से राशन डीलर की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी होगी।वही आवेदक को हाईस्कूल पास भी होना अनिवार्य है। हाईस्कूल पास नही होने की दशा में आवेदन फार्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा।इसके पीछे की वजह पॉश मशीनों के संचालन में वर्तमान डीलरों के सामने दिक्कतें पेश आ रही है।नई प्रक्रिया के तहत आवेदक को 10 हजार रुपये सिक्योरिटी के तौर पर जमा करने होंगे।हालांकि अभी तक 5 हजार रुपये सिक्योरिटी के जमा होते थे।आवेदक के प्रमाण पत्र अब प्रशासनिक समिति के स्थान पर अब सतर्कता समिति प्रमाणित करेगी। ग्राम प्रधान के साथ लेखपाल या पंचायत सचिव प्रमाणित करेगा।सतर्कता समिति के सचिव के अलावा तीन सदस्य दस्तावेजो को प्रमाणित करेंगे।इन तीन सदस्यों में एक महिला सदस्य का होना भी अनिवार्य है।


जब इस मामले में जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव से बात की गई तो उनका कहना है। कि शासन द्वारा 5 अगस्त से एक नया शासनादेश जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें कंप्यूटराइजेशन का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। ई पॉश मशीनों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। जिससे यह दिक्कत आ रही है कि राशन डीलर कम पढ़े लिखे होने पर दिक्कतें आती हैं उस समस्या को निदान करने के लिए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आप जिस भी राशन डीलर की नियुक्ति होगी उनमें हाई स्कूल की परीक्षा पास करना आवश्यक हो गया है। दूसरा एक निर्णय लिया गया है आवेदन के समय 5000 की सिक्योरिटी जमा होती थी प्रत्येक राशन डीलर की अब उस सिक्योरिटी को बढ़ाकर 10000 कर दिया गया है यह दो महत्वपूर्ण बदलाव शासन द्वारा किए गए हैं।


बाइट- सुरेंद्र यादव- जिला पूर्ति अधिकारी हाथरस।


Conclusion:हाथरस- अब राशन डीलर बनने के लिए आवेदक को कम से कम हाईस्कूल पास होना अनिवार्य होगा शासन स्तर से राशन डीलर बनने के तमाम नियमों में फेरबदल किया गया है आधुनिक दौर के साथ-साथ पोस मशीन से वितरण की शुरुआत करने के कारण इन नियमों में फेरबदल किया गया है अब देखना यह है कि शासन द्वारा किए गए फेरबदल के कारण राशन वितरण प्रणाली में कितना प्रभाव पड़ेगा।
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