हरदोई : जिले में लगभग 7 साल पूर्व एक डेढ़ साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी. इसके बाद शव को तालाब में फेंक दिया गया था. मामले में आरोपी को अपर जिला जज ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये जुर्माने अदा करने का भी आदेश दिया है. दुष्कर्म के दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने पर बच्ची के पिता ने अदालत के निर्णय पर खुशी जाहिर की है. अभियोजन पक्ष ने इस मुकदमे को मिशन नारी शक्ति के तहत लिया था.
हरदोई की पॉक्सो कोर्ट के अपर जिला जज चंद्र विजय श्रीनेत की अदालत में 60 वर्ष के आरोपी गुड्डू उर्फ गब्बू को मृत्युदंड और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. मार्च 2014 में कोतवाली देहात में आरोपी के गांव के एक व्यक्ति ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें पीड़ित ने बच्ची से साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने की बात कही थी. बच्ची का शव तालाब से बरामद किया गया था. पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि हुई थी. अभियोजन पक्ष ने इस मामले में करीब 7 साल चली कानूनी लड़ाई में गवाह और ठोस साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए. इसके आधार पर अदालत ने दुष्कर्म और हत्या के आरोपी गुड्डू उर्फ गब्बू को मृत्युदंड और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. आरोपी पक्ष के वकील ने अदालत के निर्णय को मानते हुए ऊपरी अदालत में अपील करने की भी बात की है.
मार्च 2014 की है वारदात
जिला शासकीय अधिवक्ता रामचंद्र राजपूत ने बताया कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत मार्च 2014 में डेढ़ वर्ष की बच्ची को आरोपी गुड्डू उर्फ गब्बू उठा ले गया था. आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया. मामले में अपर जिला जज चंद्र विजय श्रीनेत की अदालत ने गुड्डू को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.