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हरदोई: हत्या के मामले में पूर्व प्रधान सहित पांच को आजीवन कारावास - पूर्व प्रधान सहित पांच को आजीवन कारावास

हरदोई जिले के पिहानी थाना क्षेत्र का मामला है लंबे अरसे बाद आज 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. मामला पुरानी रंजिश के चलते हत्या का था.

हत्या के मामले में पूर्व प्रधान सहित पांच को आजीवन कारावास
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Published : Aug 1, 2019, 9:12 AM IST

हरदोई: जिले के पिहानी थाना क्षेत्र के नरधिरा गांव की है जिसमें लंबे अरसे बाद आज 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वर्ष 2011 में हुई हत्या के मामले में आज अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश ने पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

जानकारी देते सूरज पाल सिंह, सरकारी वकील

क्या है पूरा मामला-

  • मामला पिहानी थाना क्षेत्र के नरधिरा गांव का है.
  • 24 नवंबर 2011 को पुष्पेंद्र अपने ममेरे भाई श्यामसुंदर के साथ सुबह करीब 10 बजे घर जा रहा था.
  • रास्ते मे पानी पीने के लिए जैसे ही दोनों नल के पास रुके.
  • गांव के पूर्व प्रधान विमलेश सिंह ने अपने 5 साथियों के साथ उसे घेर कर गोली मार दिया.
  • गोली पुष्पेंद्र को न लगकर उसके ममेरे भाई श्यामसुंदर को जा लगी.
  • अस्पताल में इलाज के दौरान श्यामसुंदर की मौत हो गयी थी.
  • इस केस की कार्यवाही आज यानी बुधवार को जाकर थमी है .
  • अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश ने पुरानी रंजिश के चलते हुए इस हत्या को बताया.
  • हत्याकांड में दोषी सिद्ध पाए जाये 6 अभियुक्तों को 20 हजार रुपये अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

ये 24 नवंबर 2011 की घटना है सुबह 10 बजे पुष्पेंद्र अपने मामा के लड़के के साथ खेत देखकर वापस आ रहा था.रास्ते मे पानी पीने के लिए जैसे ही दोनों पानी पीने लगे तभी ये पांचो मुर्जिमात आये और घेर कर गोली मार दी गोली पुष्पेन्द्र के मामा के बटे के पैर में लगी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी.इसमें 8 गवाहों ने सकारात्मक पक्ष दिया जिसमें न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोषी मानते हुये कुल 6 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

-सूरज पाल सिंह, सरकारी वकील

हरदोई: जिले के पिहानी थाना क्षेत्र के नरधिरा गांव की है जिसमें लंबे अरसे बाद आज 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वर्ष 2011 में हुई हत्या के मामले में आज अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश ने पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

जानकारी देते सूरज पाल सिंह, सरकारी वकील

क्या है पूरा मामला-

  • मामला पिहानी थाना क्षेत्र के नरधिरा गांव का है.
  • 24 नवंबर 2011 को पुष्पेंद्र अपने ममेरे भाई श्यामसुंदर के साथ सुबह करीब 10 बजे घर जा रहा था.
  • रास्ते मे पानी पीने के लिए जैसे ही दोनों नल के पास रुके.
  • गांव के पूर्व प्रधान विमलेश सिंह ने अपने 5 साथियों के साथ उसे घेर कर गोली मार दिया.
  • गोली पुष्पेंद्र को न लगकर उसके ममेरे भाई श्यामसुंदर को जा लगी.
  • अस्पताल में इलाज के दौरान श्यामसुंदर की मौत हो गयी थी.
  • इस केस की कार्यवाही आज यानी बुधवार को जाकर थमी है .
  • अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश ने पुरानी रंजिश के चलते हुए इस हत्या को बताया.
  • हत्याकांड में दोषी सिद्ध पाए जाये 6 अभियुक्तों को 20 हजार रुपये अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

ये 24 नवंबर 2011 की घटना है सुबह 10 बजे पुष्पेंद्र अपने मामा के लड़के के साथ खेत देखकर वापस आ रहा था.रास्ते मे पानी पीने के लिए जैसे ही दोनों पानी पीने लगे तभी ये पांचो मुर्जिमात आये और घेर कर गोली मार दी गोली पुष्पेन्द्र के मामा के बटे के पैर में लगी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी.इसमें 8 गवाहों ने सकारात्मक पक्ष दिया जिसमें न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोषी मानते हुये कुल 6 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

-सूरज पाल सिंह, सरकारी वकील

Intro:आकाश शुक्ला हरदोई।9919941250

एंकर----हरदोई जिले में लंबे अरसे बाद आज 6 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है।वर्ष 2011 में हुई हत्या के मामले में आज आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा सुना दी गयी है।मामला पुरानी रंजिश के चलते हत्या का था।आज लपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सज़ा।


Body:वीओ--1--मामला पिहानी थाना क्षेत्र के नरधिरा गांव की है।जहां 24 नवंबर 2011 को पुष्पेंद्र अपने ममेरे भाई श्यामसुंदर के साथ सुबह करीब 10 बजे घर जा रहा था।रास्ते मे नल से पानी पोन के लिए जैसे ही दोनों रुके वैसे ही गांव के ही पूर्व प्रधान विमलेश सिंह ने अपने 5 साथियों सिंटू, लाखन, वीरू, शिव और सुरेंद्र के साथ उसे घेर लिया।पुरानी रंजिश के चलते बदले की भावना से दबंगों ने पुष्पेंद्र को जान से मारने की नियति से घेर लिया था।जिसके बाद लाइसेंसी राइफेल से फायर झोंक दी।गोली पुष्पेंद्र के न लगकर उसके ममेरे भाई श्यामसुंदर के जा लगी।जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी थी।इसी केस की कार्यवाही आज तैकर थमी है।अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश चंद्र विजय श्रीनेत ने आज पुरानी रंजिश के चलते हुए हत्याकांड में दोषी सिद्ध पाए जाने पर 6 अभियुक्तों को 20 हज़ार रुपये के अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

वीओ--2--इस पूरे मामले की विधिवक्त जानकारी से सरकारी वकील सूरज पाल सिंह ने अवगत कराया।कहा कि आज इस केस की कार्यवाही आजीवन कारावास की सज़ा सुनाकर थमी है।सुनिए उन्ही की जुबानी।

बाईट--सूरज पाल सिंह--सरकारी वकील

पीटूसी


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