हरदोई: जिले में 4 साल पूर्व चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है और आर्थिक दंड भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से की गई पैरवी के दौरान अपर जिला जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में आरोपी पर लगाए गए आरोप सही पाए गए. इसके बाद न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाते हुए उस पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. दरअसल प्रदेश सरकार के नारी सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति के तहत इस मुकदमे को लिया गया था, जिसके तहत न्यायालय ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है. मामले में पीड़िता को न्याय मिलने के बाद महिला सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा साथ ही अपराधियों में भी खौफ पैदा होगा.
जिला शासकीय अधिवक्ता ने दी जानकारी
जिला शासकीय अधिवक्ता रामचंद्र राजपूत ने बताया कि कोतवाली हरपालपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. पीड़िता ने अपने चचेरे भाई पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था. इस मामले को मिशन शक्ति के तहत चयनित किया गया. अभियोजन पक्ष की पैरवी अधिवक्ता क्षितिज दीक्षित और अनुराग श्रीवास्तव ने की. इनकी मेहनत से अपर जिला जज पॉक्सो एक्ट दीपा राय की अदालत में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है. यह नारी सुरक्षा और सम्मान के लिए बहुत ही अच्छा फैसला आया है.