हमीरपुरः साल 2009 में जिले में छात्र के अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया था. गुरुवार देर रात को इस मामले में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित ने तीन लोगों को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषियों पर 21-21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
क्या था पूरा मामला
- मामला 2 मई 2009 को राठ कस्बे के पठानपुर मोहल्ले का है.
- सुभाष अपने नाना के यहां रहकर सरस्वती बाल मंदिर में कक्षा सात में पढ़ता था.
- 2 मई 2009 को सुबह छह बजे सुभाष स्कूल गया, लेकिन वापस नहीं लौटा था.
- सुभाष के नाना जगन्नाथ ने राठ कोतवाली में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी.
- पांच मई को जगन्नाथ ने मध्यप्रदेश निवासी महेंद्र, अनवर और छोटे लाला के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था.
मध्यप्रदेश में हुआ छात्र का शव बरामद
- 9 मई 2009 को सुभाष का शव मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के सुंदर बाड़ा पुल के पास बरामद किया गया.
- पुलिस ने जांच कर तीनों आरोपी सुनील कुमार चौरसिया, जनकू और राजू को गिरफ्तार कर लिया था.
- आरोपियों के पास से पुलिस ने फिरौती के दो लाख अस्सी हजार रुपये भी बरामद किए.
आरोपियों को आजीवन कारावास
- गुरुवार देर रात विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अनिल शुक्ल ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
- आरोपियों पर अपहरण, फिरौती और हत्या कर लाश छिपाने का दोष सिद्ध हुए हैं.
- साथ ही आरोपियों पर 21-21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
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