हमीरपुर: जिले के जरिया थानाक्षेत्र के इटैलियाबाजा गांव में डेढ़ वर्ष पूर्व एक कलयुगी पुत्र ने कुल्हाड़ी से प्रहार कर मां की हत्या (Life imprisonment to mother's murder culprit in Hamirpur) कर दी थी. मृतका की बहू ने देवर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था.
शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (डकैती) पीके जयंत की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मणिकर्ण शुक्ल ने बताया कि निर्मला पत्नी अनिल कुमार निवासी इटैलियाबाजा ने थाना जरिया में सात जून 2022 को तहरीर देकर बताया था कि सुबह लगभग 8.30 बजे देवर मदन साहू उसकी सास कुसुम पत्नी वीरेंद्र साहू से झगड़ा कर रहा था. कुसुम के डांटने पर आवेश में आकर देवर ने कुल्हाड़ी से सास के सिर पर वार कर दिया. जिइसे उसकी सास कुसुम लहूलुहान होकर गिर गई.
शोर सुनकर पड़ोसियों की भीड़ एकत्र हो गई, लेकिन तब तक सास की मौत (Man killed mother in Hamirpur) हो चुकी थी. पुलिस ने आरोपी पुत्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था. शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (डकैती) पीके जयंत ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए आरोपित मदन साहू को मां कुसुम की हत्या का दोषी मानते हुए दोषी बेटे को उम्रकैद और पांच हजार अर्थदंड की सजा (Life imprisonment to murder culprit in Hamirpur) सुनाई.
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