हमीरपुर: जिला पंचायत अध्यक्ष वंदना यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए हुई निर्वाचन प्रक्रिया को हाईकोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया. इस बाबत शुक्रवार दोपहर जिला पंचायत अध्यक्ष वंदना यादव अपने समर्थकों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचीं. उन्होंने अपने हाईकोर्ट के अधिवक्ता सरोज यादव के साथ डीएम ज्ञानेश्वर त्रिपाठी से मुलाकात की और हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी दिखाई. साथ ही इसे कार्यालय में रिसीव कराके पद पर काबिज कराने की मांग की.
हाईकोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव को माना था गलत
वंदना यादव ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बावजूद अपर मुख्य अधिकारी एलएन खरे उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं मान रहे. साथ ही सीट पर अवैध रूप से काबिज हुईं जयंती राजपूत को अध्यक्ष मानते हुए शासकीय धन का आहरण करा रहे हैं. उन्होंने इस पर रोक लगाने की मांग की. वहीं, हाईकोर्ट के अधिवक्ता सरोज यादव ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष वंदना यादव के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को गलत मानते हुए हाईकोर्ट ने आगे की सारी कार्रवाई निरस्त कर दी है. साथ ही प्रशासन द्वारा कराया गया निर्वाचन भी रद्द कर दिया.
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आदेश पर अमल नहीं तो अवमानना का दायर होगा मामला
उन्होंने बताया कि कोर्ट ने वंदना को जिला पंचायत अध्यक्ष माना है. यदि हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए जिलाधिकारी ने आवश्यक कार्रवाई नहीं की, तो वह सोमवार को अवमानना का मामला दायर करेंगे. जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने बताया कि मामले में विधिक सलाह के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी. वहीं, सपा के जिलाध्यक्ष राजबहादुर पाल ने कहा कि यदि दो दिन के अंदर कोई रिजल्ट नहीं आता है तो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मोर्चा खोल देगी.