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फूफा ने 10 वर्षीय बच्ची से किया था रेप, कोर्ट ने अंतिम सांस तक जेल में रहने की सुनाई सजा - Hamirpur court verdict

हमीरपुर की जिला कोर्ट ने रेप के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोषी ने रिश्तेदार की 10 वर्षीय बच्ची के साथ कई बार रेप किया था.

rape in Hamirpur
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Published : Jun 30, 2023, 8:42 PM IST

हमीरपुर: जिले में 10 वर्ष की भतीजी के साथ दुष्कर्म करने वाले फूफा को विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश ने पास्को एक्ट के तहत 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी ने चार साल पहले रेप किया था.

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि मामला मौदहा कोतवाली के एक गांव का है. 10 वर्षीय बच्ची मां की मौत के बाद अपनी बुआ और फूफा के घर रहने लगी थी. फूफा ने मासूम बच्ची को कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया. बच्ची किसी से कुछ न कह सकी. स्कूल में बच्ची को गुमसुम देख जब शिक्षकों ने उससे जोर देकर पूछा तो उसने फूफा की हैवानियत बयां कर दी. इस घटना के बाद किशोरी की बड़ी बहन ने मौदहा कोतवाली में फूफा रामस्वरूप के खिलाफ तहरीर दी. पुलिस ने 13 सितंबर 2019 को धारा 376 एबी आईपीसी व 5 (एम/एन) व 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की.

शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने रामस्वरूप को बच्ची के रेप का दोषी मानते हुए अंतिम सांस तक जेल में रखने की सजा सुनाई. इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. जुर्माना की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को अदा की जाएगी. इस मामले में पुलिस ने भी प्रभावी पैरवी की.

इसे भी पढ़ें-नाबालिग के साथ 24 घंटे में 5 बार किया गैंगरेप, प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से किया हमला, 3 आरोपी गिरफ्तार

हमीरपुर: जिले में 10 वर्ष की भतीजी के साथ दुष्कर्म करने वाले फूफा को विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश ने पास्को एक्ट के तहत 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी ने चार साल पहले रेप किया था.

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि मामला मौदहा कोतवाली के एक गांव का है. 10 वर्षीय बच्ची मां की मौत के बाद अपनी बुआ और फूफा के घर रहने लगी थी. फूफा ने मासूम बच्ची को कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया. बच्ची किसी से कुछ न कह सकी. स्कूल में बच्ची को गुमसुम देख जब शिक्षकों ने उससे जोर देकर पूछा तो उसने फूफा की हैवानियत बयां कर दी. इस घटना के बाद किशोरी की बड़ी बहन ने मौदहा कोतवाली में फूफा रामस्वरूप के खिलाफ तहरीर दी. पुलिस ने 13 सितंबर 2019 को धारा 376 एबी आईपीसी व 5 (एम/एन) व 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की.

शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने रामस्वरूप को बच्ची के रेप का दोषी मानते हुए अंतिम सांस तक जेल में रखने की सजा सुनाई. इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. जुर्माना की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को अदा की जाएगी. इस मामले में पुलिस ने भी प्रभावी पैरवी की.

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