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हमीरपुर: बाइक पर पत्नी के अलावा किसी अन्य को बिठाया तो खैर नहीं

यूपी के हमीरपुर जिले में अब बाइक पर पत्नी के अलावा किसी अन्य को बैठाकर फर्राटा नहीं भर सकेंगे. यदि ऐसा करते पाए गए, तो कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

बाइक पर पत्नी के अलावा कोई किसी और को भी बैठाने पर होगी कार्रवाई.
बाइक पर पत्नी के अलावा किसी अन्य को बैठाकर फर्राटा नहीं भर सकेंगे.
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Published : Aug 7, 2020, 1:27 PM IST

हमीरपुर : जिले में अब बाइक पर पत्नी के अलावा किसी अन्य को बैठाकर फर्राटा नहीं भर सकेंगे. यदि ऐसा करते पाए गए, तो कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराने के लिए जिलाधिकारी ने दो गज की दूरी रखने के निर्देश जारी किए हैं.

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बाइक पर पत्नी के अलावा किसी अन्य को बैठाकर फर्राटा नहीं भर सकेंगे.

दरअसल, कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शासन द्वारा पहले से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. वहीं दो गज की दूरी को लेकर दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अनुपालन कराने के आदेश दिए हैं. जिस पर जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने निर्देश जारी कर इसका पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है.

उन्होंने कहा कि दो पहिया वाहनों में आपात स्थिति को छोड़कर दंपति के अतिरिक्त पिछली सीट में कोई नहीं बैठेगा. किसी सार्वजनिक परिसर या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में दो गज की दूरी का उल्लंघन किया जाता है, तो परिसर या प्रतिष्ठान को बंद कर उसके स्वामी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यही नहीं, इसका पालन न कराने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जिलाधिकारी ने कहा कि अस्पताल की ओपीडी, नर्सिंग होम, क्लीनिक में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती के साथ पालन कराया जाए. इसके अलावा अनावश्यक भीड़ रखने वाले प्रतिष्ठान
स्वामियों पर भी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि न्यायालयों में वादकारियों व अधिवक्ताओं के बीच दो गज की दूरी का पालन कराने के लिए बार एसोसिएशन अध्यक्ष अपने स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित करें. इसके अलावा शारीरिक दूरी का अनुपालन कराने में अवैध कब्जों से यदि कोई बाधा आ रही है, तो इन्हें तत्काल हटवाया जाए.

हमीरपुर : जिले में अब बाइक पर पत्नी के अलावा किसी अन्य को बैठाकर फर्राटा नहीं भर सकेंगे. यदि ऐसा करते पाए गए, तो कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराने के लिए जिलाधिकारी ने दो गज की दूरी रखने के निर्देश जारी किए हैं.

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बाइक पर पत्नी के अलावा किसी अन्य को बैठाकर फर्राटा नहीं भर सकेंगे.

दरअसल, कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शासन द्वारा पहले से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. वहीं दो गज की दूरी को लेकर दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अनुपालन कराने के आदेश दिए हैं. जिस पर जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने निर्देश जारी कर इसका पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है.

उन्होंने कहा कि दो पहिया वाहनों में आपात स्थिति को छोड़कर दंपति के अतिरिक्त पिछली सीट में कोई नहीं बैठेगा. किसी सार्वजनिक परिसर या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में दो गज की दूरी का उल्लंघन किया जाता है, तो परिसर या प्रतिष्ठान को बंद कर उसके स्वामी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यही नहीं, इसका पालन न कराने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जिलाधिकारी ने कहा कि अस्पताल की ओपीडी, नर्सिंग होम, क्लीनिक में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती के साथ पालन कराया जाए. इसके अलावा अनावश्यक भीड़ रखने वाले प्रतिष्ठान
स्वामियों पर भी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि न्यायालयों में वादकारियों व अधिवक्ताओं के बीच दो गज की दूरी का पालन कराने के लिए बार एसोसिएशन अध्यक्ष अपने स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित करें. इसके अलावा शारीरिक दूरी का अनुपालन कराने में अवैध कब्जों से यदि कोई बाधा आ रही है, तो इन्हें तत्काल हटवाया जाए.

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