गोरखपुरः दो महीने पहले गोरखपुर से गायब हुई 13 साल की बच्ची को दिल्ली पुलिस ने कोलकाता से बरामद कर लिया है. दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि आरोपी भी उसकी गिरफ्त में है. बता दें कि दिल्ली में रहने वाली लड़की की मां ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि उनकी बेटी गायब हुई है. उन्हें अंदेशा है कि उसे सेक्स ट्रेड में लगाया जा सकता है. मामले में यूपी पुलिस दो महीने का और वक्त मांग रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने मामले को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया. दिल्ली पुलिस ने बच्ची को दो दिन में बरामद कर लिया.
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 13 साल की गायब हुई लड़की को कोलकाता से बरामद कर लिया गया है. आरोपी भी उसकी गिरफ्त में है. गोरखपुर से दो महीने पहले किडनैप हुई लड़की के मामले की छानबीन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से लेकर दिल्ली पुलिस को सौंपी थी. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस मामले से संबंधित दस्तावेज यूपी पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिए थे. दिल्ली पुलिस की एक टीम गुरुवार को ही कोलकाता पहुंची थी. वहां से आरोपी लड़के को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से लड़की बरामद कर ली गई है.
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में निश्चित तौर पर यूपी पुलिस का रिफ्लेक्शन (रवैया) दिखता है. राज्य पुलिस ने दो महीने का और वक्त मांगा और मामले की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे थे कि मामले में कितनी अर्जेंसी है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि लड़की की बरामदगी के बाद मेडिकल एविडेंस और अन्य साक्ष्य जुटाकर कोर्ट के सामने पेश करे. कोर्ट ने कहा कि लड़की को दिल्ली लाने के बाद औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसे उसकी मां के हवाले किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता व लड़की की मां के वकील अमित पाई ने कहा कि ऐसे मामले को डील करने के लिए एक गाइडलाइंस होना जरूरी है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस से उम्मीद की जाती है कि वह विक्टिम को बचाए. क्या ये जरूरी है कि हर मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसके लिए जब कहे तभी ऐसा होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी गिरफ्तार हुआ है और लड़की बरामद की गई है. मामले में पुलिस रिपोर्ट पेश करे. हम देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है.