गोरखपुर: जिले में लॉकडाउन के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 11:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति प्रदान की गई है. जिले के ऑरेंज जोन में होने की वजह से कई तरह की पाबंदियां लगाईं गई थी. जिसमें अब थोड़ी बहुत छूट दी जा रही है.
दुकानदारों को बनवाना होगा ई-पास
कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कमिश्नर जयंत नार्लीकर ने अधिकारियों के साथ बैठक की. जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन और एसएसपी डॉ. सुनील गुप्ता ने लॉकडाउन के दौरान शहर के हालात का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने निर्देश जारी किया कि सभी दुकानदार/प्रतिष्ठान खुद के लिए और अपने कर्मियों के आवागमन के लिए पोर्टल पर ई-पास हेतु आवेदन करें. ई-पास बनवाने के बाद ही निर्धारित समयावधि में दुकान खोली जाएगी और आवागमन की अनुमति होगी.
इन दुकानों को खोलने की होगी अनुमति
- स्टेशनरी
- कृषि यंत्र/उपकरण/कृषि उपज हेतु कीटनाशक/दवा/बीज भण्डार/उर्वरक
- सीमेन्ट/बालू/मोरंग/गिट्टी/सरिया/निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले हार्डवेयर
- ऑटो मोबाईल पार्ट/बैट्री/टायर/ट्यूब शाप/मोटर रिपेयर वर्कशॉप
- चश्मा दुकान
- मोबाईल शाप/ पार्ट/मरम्मत
- इलेक्ट्रीकल सामग्री/पार्ट/मरम्मत
- इलेक्ट्रानिक्स उपकरण/पार्ट/मरम्मत