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भाजपा विधायक के साथ जालसाजी, मुकदमा दर्ज

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Published : Feb 12, 2021, 3:17 PM IST

नगर विधायक राधामोहन दास अग्रवाल ने स्पाइस जेट और ट्रैवेलुक के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया है. नगर विधायक का कहना है कि आईपीसी की 420 और 406 की धारा में केस दर्ज हुआ है. जब उनके पास एफआईआर की कॉपी आ जाएगी तो वे उसे केन्‍द्रीय उड्डयन मंत्री के पास भेजेंगे और उनसे दरख्‍वास्‍त करेंगे कि ट्रैवेलुक के ये अधिकार जब्त कर लिए जाएं. साथ ही स्‍पाइस जेट को हर्जाना देने के लिए निर्देशित किया जाए.

fraud with bjp mla dr radha mohan das agarwal
नगर विधायक राधामोहन दास अग्रवाल.

गोरखपुर : नगर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने स्‍पाइस जेट और आउटसोर्स के माध्‍यम से टिकट की बुकिंग करने वाली कंपनी ट्रैवेलुक के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया है. उनका आरोप है कि दिल्‍ली से गोरखपुर वापसी के दौरान उन्‍होंने 9,955 रुपये देकर स्‍पाइस जेट की फ्लाइट का टिकट बुक कराया. जब वे फ्लाइट के समय एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्‍हें पता चला कि ट्रैवेलुक ने स्‍पाइस जेट में रुपये जमा नहीं किए, यही वजह है कि उनका टिकट बुक नहीं हुआ. कंपनी ने रुपये भी वापस नहीं किए.

नगर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने बताया कि उन्‍होंने स्‍पाइस जेट के लिए आउटसोर्सिंग का काम करने वाली कंपनी ट्रैवेलुक के माध्‍यम से 9,955 रुपये देकर टिकट बुक किया. जब टिकट लेकर वे फ्लाइट के समय पर एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्‍हें पता चला कि ट्रैवेलुक के रुपये नहीं जमा करने की वजह से उनका टिकट बुक नहीं हुआ है. इस कारण उनकी सीट आरक्षित नहीं हुई. जब इस धोखाधड़ी की उन्‍हें जानकारी हुई, तो उन्‍हें अलग से रुपये देकर टिकट बुक कराना पड़ा. ये छल, कपट, धोखाधड़ी और ठगगिरी है.

कैंट थाने में दर्ज कराई शिकायत

राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा कि अगर निजी संस्‍थाएं ऐसा करेंगी तो हम उन्‍हें नियंत्रित करेंगे और दंडित करेंगे. ऑनलाइन बुकिंग में कोई ये नहीं जानता है‍ कि वे विधायक हैं. ये आम आदमी के साथ होने वाला छल-कपट है. अगर इन्‍हें दंडित नहीं कराया जाएगा और इनकी शिकायतें नहीं की जाएंगी तो इनका मन ऐसे ही बढ़ता रहेगा. इस दृष्टि से शिकायत कराई है कि नागरिकों के साथ होने वाले इस तरह के छल-कपट पर रोक लगे. ऐसी कंपनियां लोगों के साथ फ्रॉड नहीं करने पाएं. उन्‍होंने बताया कि गोरखपुर के कैण्‍ट थाने में उन्‍होंने शिकायत भेज दी थी.

नगर विधायक ने बताया कि आईपीसी की 420 और 406 की धारा में केस दर्ज हुआ है. जब उनके पास एफआईआर की कॉपी आ जाएगी तो वे उसे केन्‍द्रीय उड्डयन मंत्री के पास भेजेंगे और उनसे दरख्‍वास्‍त करेंगे कि ट्रैवेलुक के ये अधिकार जब्त किए जाएं. स्‍पाइस जेट को हर्जाना देने के लिए निर्देशित किया जाए. स्‍पाइस जेट और ट्रैवेलुक दोनों का हेड क्‍वार्टर उद्योग विहार गुड़गांव में है. दोनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है. उन्‍हें विश्‍वास है कि उनकी सरकार त्‍वरित कार्रवाई के लिए जानी जाती है. हम इनके विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे.

दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

सीओ कैण्‍ट सुमित कुमार शुक्‍ला ने बताया कि नगर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने स्‍पाइस जेट से एक टिकट बुक कराया था. उन्‍होंने बताया कि इनका टिकट भी बुक नहीं हुआ और रुपये भी कट गए. इन्‍होंने काफी बार कंपनी से रुपये वापस करने की रिक्‍वेस्‍ट की. लेकिन, कंपनी ने रुपये वापस नहीं किए. मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आगे विवेचना में जो भी दोषी प्रकाश में आएगा, उनके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.

गोरखपुर : नगर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने स्‍पाइस जेट और आउटसोर्स के माध्‍यम से टिकट की बुकिंग करने वाली कंपनी ट्रैवेलुक के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया है. उनका आरोप है कि दिल्‍ली से गोरखपुर वापसी के दौरान उन्‍होंने 9,955 रुपये देकर स्‍पाइस जेट की फ्लाइट का टिकट बुक कराया. जब वे फ्लाइट के समय एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्‍हें पता चला कि ट्रैवेलुक ने स्‍पाइस जेट में रुपये जमा नहीं किए, यही वजह है कि उनका टिकट बुक नहीं हुआ. कंपनी ने रुपये भी वापस नहीं किए.

नगर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने बताया कि उन्‍होंने स्‍पाइस जेट के लिए आउटसोर्सिंग का काम करने वाली कंपनी ट्रैवेलुक के माध्‍यम से 9,955 रुपये देकर टिकट बुक किया. जब टिकट लेकर वे फ्लाइट के समय पर एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्‍हें पता चला कि ट्रैवेलुक के रुपये नहीं जमा करने की वजह से उनका टिकट बुक नहीं हुआ है. इस कारण उनकी सीट आरक्षित नहीं हुई. जब इस धोखाधड़ी की उन्‍हें जानकारी हुई, तो उन्‍हें अलग से रुपये देकर टिकट बुक कराना पड़ा. ये छल, कपट, धोखाधड़ी और ठगगिरी है.

कैंट थाने में दर्ज कराई शिकायत

राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा कि अगर निजी संस्‍थाएं ऐसा करेंगी तो हम उन्‍हें नियंत्रित करेंगे और दंडित करेंगे. ऑनलाइन बुकिंग में कोई ये नहीं जानता है‍ कि वे विधायक हैं. ये आम आदमी के साथ होने वाला छल-कपट है. अगर इन्‍हें दंडित नहीं कराया जाएगा और इनकी शिकायतें नहीं की जाएंगी तो इनका मन ऐसे ही बढ़ता रहेगा. इस दृष्टि से शिकायत कराई है कि नागरिकों के साथ होने वाले इस तरह के छल-कपट पर रोक लगे. ऐसी कंपनियां लोगों के साथ फ्रॉड नहीं करने पाएं. उन्‍होंने बताया कि गोरखपुर के कैण्‍ट थाने में उन्‍होंने शिकायत भेज दी थी.

नगर विधायक ने बताया कि आईपीसी की 420 और 406 की धारा में केस दर्ज हुआ है. जब उनके पास एफआईआर की कॉपी आ जाएगी तो वे उसे केन्‍द्रीय उड्डयन मंत्री के पास भेजेंगे और उनसे दरख्‍वास्‍त करेंगे कि ट्रैवेलुक के ये अधिकार जब्त किए जाएं. स्‍पाइस जेट को हर्जाना देने के लिए निर्देशित किया जाए. स्‍पाइस जेट और ट्रैवेलुक दोनों का हेड क्‍वार्टर उद्योग विहार गुड़गांव में है. दोनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है. उन्‍हें विश्‍वास है कि उनकी सरकार त्‍वरित कार्रवाई के लिए जानी जाती है. हम इनके विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे.

दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

सीओ कैण्‍ट सुमित कुमार शुक्‍ला ने बताया कि नगर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने स्‍पाइस जेट से एक टिकट बुक कराया था. उन्‍होंने बताया कि इनका टिकट भी बुक नहीं हुआ और रुपये भी कट गए. इन्‍होंने काफी बार कंपनी से रुपये वापस करने की रिक्‍वेस्‍ट की. लेकिन, कंपनी ने रुपये वापस नहीं किए. मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आगे विवेचना में जो भी दोषी प्रकाश में आएगा, उनके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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