गोरखपुर : सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. कफील खान को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को आदेश दिया है कि वह डॉ. कफील की बकाया राशि का भुगतान जल्द से जल्द करें. बता दें कि डॉ. कफील खान ने अपने निलंबन को लेकर चल रही जांच को कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही डॉ. कफील के खिलाफ चल रही जांच को तीन महीने में पूरा करने का आदेश दिया है.
BRD मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन कांड में फंसे थे कफील खान
- गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद डॉ. कफील खान को गिरफ्तार कर लिया गया था.
- वह लगभग सात महीने तक जेल में बंद रहे, अप्रैल 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी.
- मंगलवार को डॉ. कफील खान ने प्रेसवार्ता कर अपना दर्द बयां किया.
- बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. कफील खान को बड़ी राहत दी है.
- कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह डॉ. कफील की बकाया राशि का भुगतान जल्द से जल्द करें.
- डॉ. कफील ने अपने निलंबन को लेकर चल रही जांच को कोर्ट में चुनौती दी थी.
- कोर्ट ने डॉ. कफील के खिलाफ चल रही जांच को तीन महीने में पूरा करने का आदेश दिया है.
- गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद डॉ. कफील खान को गिरफ्तार कर लिया गया था.
- बीआरडी मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद योगी सरकार ने डॉ. कफील खान को निलंबित कर दिया था.
- वह लगभग दो साल से नौकरी से निलंबित चल रहे हैं.
- हाल ही में इस घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की थी.
- अगस्त 2017 में गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी से हुई 70 बच्चों की मौत मामले में डॉ. कफील समेत नौ लोग आरोपी बनाए गए थे.