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बोले डॉ. कफील खान, सरकार जल्द करे मेरे बकाया वेतन का भुगतान

बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन कांड के आरोपी डॉ. कफील खान ने गोरखपुर में प्रेसवार्ता की. प्रेसवार्ता में कफील खान ने सरकार से अपने बकाया वेतन को लेकर जल्द से जल्द भुगतान करने का मांग की.

मीडिया से बात करते डॉ. कफील खान
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Published : May 14, 2019, 8:55 PM IST

गोरखपुर : सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. कफील खान को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को आदेश दिया है कि वह डॉ. कफील की बकाया राशि का भुगतान जल्‍द से जल्‍द करें. बता दें कि डॉ. कफील खान ने अपने निलंबन को लेकर चल रही जांच को कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही डॉ. कफील के खिलाफ चल रही जांच को तीन महीने में पूरा करने का आदेश दिया है.

मीडिया से बात करते डॉ. कफील खान.

BRD मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन कांड में फंसे थे कफील खान

  • गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद डॉ. कफील खान को गिरफ्तार कर लिया गया था.
  • वह लगभग सात महीने तक जेल में बंद रहे, अप्रैल 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी.
  • मंगलवार को डॉ. कफील खान ने प्रेसवार्ता कर अपना दर्द बयां किया.
  • बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. कफील खान को बड़ी राहत दी है.
  • कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह डॉ. कफील की बकाया राशि का भुगतान जल्‍द से जल्‍द करें.
  • डॉ. कफील ने अपने निलंबन को लेकर चल रही जांच को कोर्ट में चुनौती दी थी.
  • कोर्ट ने डॉ. कफील के खिलाफ चल रही जांच को तीन महीने में पूरा करने का आदेश दिया है.
  • गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद डॉ. कफील खान को गिरफ्तार कर लिया गया था.
  • बीआरडी मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद योगी सरकार ने डॉ. कफील खान को निलंबित कर दिया था.
  • वह लगभग दो साल से नौकरी से निलंबित चल रहे हैं.
  • हाल ही में इस घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की थी.
  • अगस्त 2017 में गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी से हुई 70 बच्चों की मौत मामले में डॉ. कफील समेत नौ लोग आरोपी बनाए गए थे.

गोरखपुर : सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. कफील खान को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को आदेश दिया है कि वह डॉ. कफील की बकाया राशि का भुगतान जल्‍द से जल्‍द करें. बता दें कि डॉ. कफील खान ने अपने निलंबन को लेकर चल रही जांच को कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही डॉ. कफील के खिलाफ चल रही जांच को तीन महीने में पूरा करने का आदेश दिया है.

मीडिया से बात करते डॉ. कफील खान.

BRD मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन कांड में फंसे थे कफील खान

  • गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद डॉ. कफील खान को गिरफ्तार कर लिया गया था.
  • वह लगभग सात महीने तक जेल में बंद रहे, अप्रैल 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी.
  • मंगलवार को डॉ. कफील खान ने प्रेसवार्ता कर अपना दर्द बयां किया.
  • बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. कफील खान को बड़ी राहत दी है.
  • कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह डॉ. कफील की बकाया राशि का भुगतान जल्‍द से जल्‍द करें.
  • डॉ. कफील ने अपने निलंबन को लेकर चल रही जांच को कोर्ट में चुनौती दी थी.
  • कोर्ट ने डॉ. कफील के खिलाफ चल रही जांच को तीन महीने में पूरा करने का आदेश दिया है.
  • गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद डॉ. कफील खान को गिरफ्तार कर लिया गया था.
  • बीआरडी मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद योगी सरकार ने डॉ. कफील खान को निलंबित कर दिया था.
  • वह लगभग दो साल से नौकरी से निलंबित चल रहे हैं.
  • हाल ही में इस घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की थी.
  • अगस्त 2017 में गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी से हुई 70 बच्चों की मौत मामले में डॉ. कफील समेत नौ लोग आरोपी बनाए गए थे.
Intro:गोरखपुर..सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्‍टर कफील खान को बड़ी राहत दी है. शीर्ष अदालत ने उत्‍तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह डॉ. कफील की बकाया राशि का भुगतान जल्‍द से जल्‍द करें. बता दें कि डॉ. कफील ने अपने निलंबन को लेकर चल रही जांच को कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही डॉक्‍टर कफील के खिलाफ चल रही जांच को तीन महीने में पूरा करने का आदेश दिया है. गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद डॉ कफील खान को गिरफ्तार कर लिया गया था. वे लगभग 7 महीने तक जेल में बंद रहे. अप्रैल 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।इसी सिलसिले में डॉक्टर कफील खान ने प्रेसवार्ता की और अपना दर्द बयां की ।Body:आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्‍टर कफील खान को बड़ी राहत दी है. शीर्ष अदालत ने उत्‍तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह डॉ. कफील की बकाया राशि का भुगतान जल्‍द से जल्‍द करें. बता दें कि डॉ. कफील ने अपने निलंबन को लेकर चल रही जांच को कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही डॉक्‍टर कफील के खिलाफ चल रही जांच को तीन महीने में पूरा करने का आदेश दिया है. गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद डॉ कफील खान को गिरफ्तार कर लिया गया था. वे लगभग 7 महीने तक जेल में बंद रहे. अप्रैल 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी.बीआरडी मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डॉ कफील खान को निलंबित कर दिया था. वे लगभग दो साल से अपनी नौकरी से निलंबित हैं. उन्होंने हाल ही इस घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की थी.अगस्त 2017 में गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेजमें कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी से हुई 70 बच्चों की मौत मामले में डॉ कफील समेत नौ लोग आरोपी हैं.

बाइट--डॉक्टर कफील खान, आरोपी मेडिकल कालेज ऑक्सीजन कांडConclusion:हालांकि, हादसे के बाद सोशल मीडिया पर डॉ कफील हीरो की तरह सामने आए. लेकिन बाद में उन्हीं के ऊपर लापरवाही का आरोप लगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई.
इस घटना के बाद आरोप लगा कि बच्चों की मौतें ऑक्सिजन की सप्लाई कंपनी को भुगतान नहीं हुआ था. इस कारण कंपनी ने अस्पताल में ऑक्सिजन पहुंचाना बंद कर दिया था. हालांकि सरकार इस बात से इनकार करती रही है. इस मामले में ऑक्सिजन सप्लाई कंपनी के मालिक और मेडिकल कॉलेज के प्रचार्य समेत नौ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था।



बाइट--डॉक्टर कफील खान, आरोपी मेडिकल कालेज ऑक्सीजन कांड

संजय कुमार ग्रामीण विधानसभा गोरखपुर उत्तर प्रदेश
मोब..7007924615
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