गोण्डा : यूपी के गोण्डा जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम का शुभारम्भ हो गया. नगर मजिस्ट्रेट वन्दना त्रिवेदी और एसडीएम सदर कुलदीप सिंह ने एलबीएस सभागार में सुपरवाइजरों को मतदाता पुनरीक्षण का संकल्प दिलाया. साथ ही फीता काटकर मतदाता पंजीकरण कक्ष का शुभारम्भ किया.
इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट वंदना त्रिवेदी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, यूपी, लखनऊ के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन 17 नवम्बर को हो चुका है. इसी प्रकार दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 17 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2020 निर्धारित की गयी है. उन्होंने कहा कि सभी पात्र छात्र-छात्राओं के नाम अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में सम्मिलित कराने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है. इसके क्रम मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारम्भ किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं जिनकी आयु एक जनवरी 2020 को 18 वर्ष की हो रही है अथवा हो गयी है और उनका नाम फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है. उन पात्रों से निर्धारित प्रारूप-6 पर पासपोर्ट साइज के फोटो सहित आयु प्रमाण-पत्र और अभिभावकों के मतदाता फोटो पहचान-पत्र की छायाप्रति के साथ कॉलेज के वोटर रजिस्ट्रेशन कक्ष में जमा कराए जाएंगे. इसके बाद महाविद्यालय की तरफ से सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्रों के उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में सूचीबद्ध करते हुए जमा किया जा सकता है.
18 हो गई है उम्र तो बन जाएं वोटर
इस अवसर पर नव नियुक्त एसडीएम सदर कुलदीप सिंह ने कहा कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में नाम सम्मिलित किये जाने, मृतक, शिफ्टेड, डुप्लीकेट नामों को अपमार्जन किये जाने तथा मतदाता सूची में दर्ज अशुद्ध नामों की प्रविष्टियों को शुद्ध करने और एक ही निर्वाचन क्षेत्र में स्थान परिवर्तन करने के लिए विभिन्न तिथियों में अभियान चलाए जाएंगे. उन्होंने अपील की है कि ऐसे पात्र व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक की हो गयी है और वे अब भी मतदाता नहीं बने हैं. उनके नाम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किये जाने के लिए फार्म-6, मृतक, शिफ्टेड, डुप्लीकेट नामों को अपमार्जन किये जाने के लिए फार्म-7, मतदाता सूची में दर्ज अशुद्ध प्रविष्टियों को शुद्ध करने के लिए फार्म-8 और एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम स्थानांतरण के लिए फार्म-8क जो समुचित हो, सम्बन्धित मतदेय स्थल पर बूथ लेवल के अधिकारियों, मतदाता पंजीकरण केन्द्र, सम्बन्धित तहसील या जिला निर्वाचन कार्यालय में फार्म जमा कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त आनलाॅइन आवेदन किया जा सकता है. कार्यक्रम ने सभी राजनीतिक पार्टियों से की गई अपील इस अवसर पर उन्होंने समस्त राजनीतिक दलों के पदााधिकारियों से भी अपील की है कि अपने कार्यकर्ता और बूथ एजेन्ट के माध्यम से इस कार्यक्रम में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें.