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युवक की पीट-पीट कर हत्या करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास - आरोपियों कोआजीवन कारावास

गोंडा में पुलिस की प्रभावी पैरवी से युवक की पीट-पीट कर हत्या करने वाले पांच आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.

आरोपियों को आजीवन कारावास
आरोपियों को आजीवन कारावास
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Published : Jan 11, 2022, 7:08 AM IST

गोंडा: जिले में उमरीबेगमगंज थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम परासपट्टी में 21 अगस्त 2009 में विवाद के बाद किसुन सिंह की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद न्यायालय में लगातार पैरवी के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में आजीवन कारावास और 20-20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई.

उमरीबेगमगंज थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम परासपट्टी में आरोपियों ने बीते 21 अगस्त 2009 को किसुन सिंह पुत्र हरीराम सिंह निवासी परासपट्टीपुरवा थाना उमरीबेगमगंज को लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी. इसके बाद पुलिस ने इस मामले में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद जेल भेज दिाया गया था.

इस मामले में जघन्य अपराध की इस घटना को पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्राथमिकता पर निरंतर प्रभावी पैरवी की गई. मॉनिटरिंग सेल और थाना उमरीबेगमगंज के पैरोकार दिनबन्धु की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और 20-20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई.

यह भी पढ़ेें: लखीमपुर हिंसा मामला: अदालत से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के रिश्तेदार को मिली जमानत

जिनको सजा सुनाई गई उनके नाम इन्द्रबहादुर सिंह उर्फ गंगा सिंह थाना उमरीबेगमगंज, प्रदीप सिंह थाना उमरीबेगमगंज, कुलदीप सिंह थाना उमरीबेगमगंज, खदेरू यादव थाना उमरीबेगमगंज और हरेन्द्र सिंह उर्फ बब्लू सिंह थाना उमरीबेगमगंज हैं.

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गोंडा: जिले में उमरीबेगमगंज थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम परासपट्टी में 21 अगस्त 2009 में विवाद के बाद किसुन सिंह की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद न्यायालय में लगातार पैरवी के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में आजीवन कारावास और 20-20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई.

उमरीबेगमगंज थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम परासपट्टी में आरोपियों ने बीते 21 अगस्त 2009 को किसुन सिंह पुत्र हरीराम सिंह निवासी परासपट्टीपुरवा थाना उमरीबेगमगंज को लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी. इसके बाद पुलिस ने इस मामले में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद जेल भेज दिाया गया था.

इस मामले में जघन्य अपराध की इस घटना को पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्राथमिकता पर निरंतर प्रभावी पैरवी की गई. मॉनिटरिंग सेल और थाना उमरीबेगमगंज के पैरोकार दिनबन्धु की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और 20-20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई.

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जिनको सजा सुनाई गई उनके नाम इन्द्रबहादुर सिंह उर्फ गंगा सिंह थाना उमरीबेगमगंज, प्रदीप सिंह थाना उमरीबेगमगंज, कुलदीप सिंह थाना उमरीबेगमगंज, खदेरू यादव थाना उमरीबेगमगंज और हरेन्द्र सिंह उर्फ बब्लू सिंह थाना उमरीबेगमगंज हैं.

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