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गोण्डा: सिटी मजिस्ट्रेट ने होटल, रेस्त्रां संचालकों के साथ की बैठक

उत्तर प्रदेश के गोण्डा जिले में सिटी मजिस्ट्रेट वंदना त्रिवेदी ने होटल और रेस्टोरेन्ट संचालकों के साथ बैठक की. इस दौरान सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का निर्देश जारी किया.

सिटी मजिस्ट्रेट ने होटल, रेस्त्रां संचालकों के साथ की बैठक
सिटी मजिस्ट्रेट ने होटल, रेस्त्रां संचालकों के साथ की बैठक
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Published : Jun 9, 2020, 5:34 AM IST

गोण्डा: अनलाॅक 1.0 के तहत शासन के निर्देश के बाद सोमवार को जनपद के धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेन्ट खोल दिए गए. जिलाधिकारी डॉ. नितिन बंसल के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट वन्दना त्रिवेदी तथा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नगर क्षेत्र के प्रमुख होटल एवं रेस्टोरेन्ट संचालकों के साथ बैठक की. इस दौरान अधिकारियों ने होटल और रेस्टोरेन्ट संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए निर्देश दिए.

बैठक में नगर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि शासन के निर्देशानुसार होटल और रेस्टोरेन्ट खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए शासन द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा. मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जनपद के होटल एवं रेस्टोरेन्ट संचालकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सूचनाओं एवं उच्चादेशों का आदान-प्रदान किया और इसकी सघन मॉनीटरिंग की जाए.

ग्राहकों की हो थर्मल स्कैनिंग

इस बैठक में सभी होटल एवं रेस्टोरेन्ट संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए कि सभी होटल एवं रेस्त्रां पर थर्मल स्कैनर अनिवार्यतः रखा जाय तथा स्टाफ सहित हर आने वाले व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग कराने के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाय. यदि किसे में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो उसे होटल में प्रवेश नहीं दें. होटलों एवं रेस्टोरेन्ट में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप अनिवार्य रूप से डाउनलोड कराया जाय और होटल या रेस्टोरेन्ट में बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाए.

पचास प्रतिशत ही लोगों को बैठने की अनुमति

सभी होटलों एवं रेस्टोरेन्ट के सीसीटीवी कैमरों को चालू हालत में रखने, होटलों में भीड़ इकट्ठा होने वाले कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं करने का निर्देश दिया गया है. साथ फूड कोर्ट में होटल की क्षमता के सापेक्ष सिर्फ पचास प्रतिशत ही लोगों को बैठने की अनुमति होगी. ग्राहक के टेबल छोड़ने के तुरन्त बाद टेबल को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा. होटल में बच्चों के खेलने के लिए गेमिंग जोन पूरी तरह से बन्द रहेगें. उन्होंने होटल में ऐसी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन हो सके.

होम डिलीवरी को दें प्राथमिकता

नगर मजिस्ट्रेट ने होटल एवं रेस्टोरेन्ट से वार्ता के बाद इस बात पर विशेष जोर दिया कि सभी होटल एवं रेस्टोरेन्ट संचालक होम डिलीवरी को प्राथमिकता दें, जिससे उनके प्रतिष्ठानों में अनावश्यक भीड़ न हो. जनसामान्य की सहूलियत और सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कराने के लिए होटल और रेस्टोरेन्ट संचालकों का मोबाइल नम्बर भी जारी किया गया है, जिस पर काॅल करके कोई भी व्यक्ति होम डिलीवरी के माध्यम से अपने पंसन्द की खाद्य सामग्री मंगा सकता है. होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति की भी डिलीवरी के पहले अनिवार्य रूप से थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी. बैठक में अभिहित अधिकारी विनय सहाय, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हितेन्द्र मोहन त्रिपाठी सहित होटल एवं रेस्टोरेन्ट संचालक उपस्थित रहे.

गोण्डा: अनलाॅक 1.0 के तहत शासन के निर्देश के बाद सोमवार को जनपद के धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेन्ट खोल दिए गए. जिलाधिकारी डॉ. नितिन बंसल के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट वन्दना त्रिवेदी तथा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नगर क्षेत्र के प्रमुख होटल एवं रेस्टोरेन्ट संचालकों के साथ बैठक की. इस दौरान अधिकारियों ने होटल और रेस्टोरेन्ट संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए निर्देश दिए.

बैठक में नगर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि शासन के निर्देशानुसार होटल और रेस्टोरेन्ट खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए शासन द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा. मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जनपद के होटल एवं रेस्टोरेन्ट संचालकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सूचनाओं एवं उच्चादेशों का आदान-प्रदान किया और इसकी सघन मॉनीटरिंग की जाए.

ग्राहकों की हो थर्मल स्कैनिंग

इस बैठक में सभी होटल एवं रेस्टोरेन्ट संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए कि सभी होटल एवं रेस्त्रां पर थर्मल स्कैनर अनिवार्यतः रखा जाय तथा स्टाफ सहित हर आने वाले व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग कराने के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाय. यदि किसे में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो उसे होटल में प्रवेश नहीं दें. होटलों एवं रेस्टोरेन्ट में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप अनिवार्य रूप से डाउनलोड कराया जाय और होटल या रेस्टोरेन्ट में बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाए.

पचास प्रतिशत ही लोगों को बैठने की अनुमति

सभी होटलों एवं रेस्टोरेन्ट के सीसीटीवी कैमरों को चालू हालत में रखने, होटलों में भीड़ इकट्ठा होने वाले कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं करने का निर्देश दिया गया है. साथ फूड कोर्ट में होटल की क्षमता के सापेक्ष सिर्फ पचास प्रतिशत ही लोगों को बैठने की अनुमति होगी. ग्राहक के टेबल छोड़ने के तुरन्त बाद टेबल को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा. होटल में बच्चों के खेलने के लिए गेमिंग जोन पूरी तरह से बन्द रहेगें. उन्होंने होटल में ऐसी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन हो सके.

होम डिलीवरी को दें प्राथमिकता

नगर मजिस्ट्रेट ने होटल एवं रेस्टोरेन्ट से वार्ता के बाद इस बात पर विशेष जोर दिया कि सभी होटल एवं रेस्टोरेन्ट संचालक होम डिलीवरी को प्राथमिकता दें, जिससे उनके प्रतिष्ठानों में अनावश्यक भीड़ न हो. जनसामान्य की सहूलियत और सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कराने के लिए होटल और रेस्टोरेन्ट संचालकों का मोबाइल नम्बर भी जारी किया गया है, जिस पर काॅल करके कोई भी व्यक्ति होम डिलीवरी के माध्यम से अपने पंसन्द की खाद्य सामग्री मंगा सकता है. होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति की भी डिलीवरी के पहले अनिवार्य रूप से थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी. बैठक में अभिहित अधिकारी विनय सहाय, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हितेन्द्र मोहन त्रिपाठी सहित होटल एवं रेस्टोरेन्ट संचालक उपस्थित रहे.

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