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Mukhtar Ansari को कोर्ट में पेश न करने पर वकील ने कही बड़ी बात, बांदा जेल प्रशासन काे बताया जिम्मेदार

लियाकत अली ने कहा कि उसरी चट्टी कांड (Usri Chatti Case) में मुख्तार अंसारी अहम गवाह हैं. बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश कराना पुलिस प्रशासन की ज़िम्मेदारी थी.

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Published : Jan 11, 2023, 12:32 PM IST

Updated : Jan 11, 2023, 1:03 PM IST

मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने पेशी पर नहीं आने के संबंध में दी जानकारी

गाजीपुरः उसरी चट्टी कांड में माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) एक बार फिर कोर्ट में पेश नहीं हो सके. मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद हैं. वहां से उन्हें गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) में पेशी पर लाया जाना था. लेकिन, खराब मौसम के कारण उनको गाजीपुर नहीं लाया जा सका. इस पर मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने बड़ी बात कह डाली. वकील लियाकत अली ने कहा कि मुख्तार अंसारी को पेश करना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी. कोर्ट के आदेश के बावजूद बांदा जेल के जिम्मेदार अफसरों ने उन्हें तय समय पर पेश नहीं किया. जेल अधीक्षक बांदा की तरफ से खराब मौसम का हवाला देकर एक पत्र मेल द्वारा गाजीपुर कोर्ट को भेज दिया गया.

गाजीपुर के 15 जुलाई 2001 के बहुचर्चित उसरी चट्टी कांड (Usri Chatti Case) में मुख्तार अंसारी वादी और मुख्य चश्मदीद हैं. उनको मंगलवार को कोर्ट में पेश होना था. यह गवाही बाहुबली पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह के खिलाफ थी, लेकिन खराब मौसम के चलते मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से गाजीपुर कोर्ट नहीं लाया जा सका. इस बीच बृजेश सिंह तारीख पर एमपी-एमएलए कोर्ट में भारी सुरक्षा व्यवस्था में कोर्ट परिसर में 2 घंटे तक मौजूद रहे.

बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया कि मुख्तार अंसारी वादी मुकदमा हैं और उनकी गवाही अहम है, लेकिन खराब मौसम का हवाला देकर बांदा से उन्हें गाजीपुर नहीं लाया गया. अब कोर्ट में अगली तारीख 17 जनवरी लगी है, जिसमें न्यायालय ने फिजिकल तौर पर उन्हें पेश करने का आदेश जारी किया है. लियाकत अली ने बताया कि 2 घंटे तक बृजेश सिंह कोर्ट में मौजूद रहे, क्योंकि न्यायाधीश ने उन्हें 2 बजे के बाद कार्यवाही की बात कही थी. इस दौरान बृजेश सिंह ने अपना पक्ष रखने की भी बात कही तो न्यायाधीश ने उन्हें कहा कि गवाही के बाद आपको भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। लियाक़त अली ने बांदा जेल प्रशासन पर मुख्तार अंसारी को न्यायालय में न पेश करने का जिम्मेदार ठहराया है।

यह भी पढ़ेंः लखीमपुर खीरी हिंसा, आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने पेशी पर नहीं आने के संबंध में दी जानकारी

गाजीपुरः उसरी चट्टी कांड में माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) एक बार फिर कोर्ट में पेश नहीं हो सके. मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद हैं. वहां से उन्हें गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) में पेशी पर लाया जाना था. लेकिन, खराब मौसम के कारण उनको गाजीपुर नहीं लाया जा सका. इस पर मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने बड़ी बात कह डाली. वकील लियाकत अली ने कहा कि मुख्तार अंसारी को पेश करना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी. कोर्ट के आदेश के बावजूद बांदा जेल के जिम्मेदार अफसरों ने उन्हें तय समय पर पेश नहीं किया. जेल अधीक्षक बांदा की तरफ से खराब मौसम का हवाला देकर एक पत्र मेल द्वारा गाजीपुर कोर्ट को भेज दिया गया.

गाजीपुर के 15 जुलाई 2001 के बहुचर्चित उसरी चट्टी कांड (Usri Chatti Case) में मुख्तार अंसारी वादी और मुख्य चश्मदीद हैं. उनको मंगलवार को कोर्ट में पेश होना था. यह गवाही बाहुबली पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह के खिलाफ थी, लेकिन खराब मौसम के चलते मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से गाजीपुर कोर्ट नहीं लाया जा सका. इस बीच बृजेश सिंह तारीख पर एमपी-एमएलए कोर्ट में भारी सुरक्षा व्यवस्था में कोर्ट परिसर में 2 घंटे तक मौजूद रहे.

बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया कि मुख्तार अंसारी वादी मुकदमा हैं और उनकी गवाही अहम है, लेकिन खराब मौसम का हवाला देकर बांदा से उन्हें गाजीपुर नहीं लाया गया. अब कोर्ट में अगली तारीख 17 जनवरी लगी है, जिसमें न्यायालय ने फिजिकल तौर पर उन्हें पेश करने का आदेश जारी किया है. लियाकत अली ने बताया कि 2 घंटे तक बृजेश सिंह कोर्ट में मौजूद रहे, क्योंकि न्यायाधीश ने उन्हें 2 बजे के बाद कार्यवाही की बात कही थी. इस दौरान बृजेश सिंह ने अपना पक्ष रखने की भी बात कही तो न्यायाधीश ने उन्हें कहा कि गवाही के बाद आपको भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। लियाक़त अली ने बांदा जेल प्रशासन पर मुख्तार अंसारी को न्यायालय में न पेश करने का जिम्मेदार ठहराया है।

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Last Updated : Jan 11, 2023, 1:03 PM IST
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