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गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के होटल पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर

यूपी के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के होटल के ध्वस्तीकरण की बारी आ ही गई. पुलिस और प्रशासन की फोर्स शनिवार की रात होटल गजल को ध्वस्त करने पहुंची. इसके बाद दुकानदारों में अफरातफरी मच गई.

होटल गजल का ध्‍वस्‍तीकरण
होटल गजल का ध्‍वस्‍तीकरण
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Published : Nov 1, 2020, 3:28 AM IST

गाजीपुर: जिले में स्थित बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के होटल गजल पर कभी भी प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है. इसके ध्वस्तीकरण का रास्ता साफ हो गया है. शनिवार को डीएम की अध्यक्षता वाली 8 सदस्यीय बोर्ड ने होटल मालिक मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटों अब्बास और उमर अंसारी की अपील खारिज कर दी.


बोर्ड ने की अपील खारिज
8 अक्टूबर को एसडीएम सदर प्रभास कुमार ने ध्वस्तीकरण की नोटिस जारी किया था. एसडीएम की नोटिस के बाद मालिकान हाईकोर्ट गया. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को डीएम के समक्ष अपील करने का निर्देश दिया था. शनिवार को डीएम की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने अपील खारिज कर दी. अपील निरस्त होने के बाद पुलिस और प्रशासन की फोर्स शनिवार की रात होटल गजल को ध्वस्त करने पहुंच गई. होटल को कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है.ध्‍वस्‍तीकरण का रास्‍ता साफबता दें कि जिलाधिकारी के अध्‍यक्षता में नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड ने अपने आदेश में कहा है कि अपीलकर्ता की दोनों अपील तथ्‍यहीन होने के कारण निरस्‍त की जाती है. बोर्ड ने नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र एसडीएम सदर के ध्‍वस्‍तीकरण के आदेश को सही माना. फैसले से अब गजल होटल का ध्‍वस्‍तीकरण का रास्‍ता साफ हो गया है.

गाजीपुर: जिले में स्थित बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के होटल गजल पर कभी भी प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है. इसके ध्वस्तीकरण का रास्ता साफ हो गया है. शनिवार को डीएम की अध्यक्षता वाली 8 सदस्यीय बोर्ड ने होटल मालिक मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटों अब्बास और उमर अंसारी की अपील खारिज कर दी.


बोर्ड ने की अपील खारिज
8 अक्टूबर को एसडीएम सदर प्रभास कुमार ने ध्वस्तीकरण की नोटिस जारी किया था. एसडीएम की नोटिस के बाद मालिकान हाईकोर्ट गया. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को डीएम के समक्ष अपील करने का निर्देश दिया था. शनिवार को डीएम की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने अपील खारिज कर दी. अपील निरस्त होने के बाद पुलिस और प्रशासन की फोर्स शनिवार की रात होटल गजल को ध्वस्त करने पहुंच गई. होटल को कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है.ध्‍वस्‍तीकरण का रास्‍ता साफबता दें कि जिलाधिकारी के अध्‍यक्षता में नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड ने अपने आदेश में कहा है कि अपीलकर्ता की दोनों अपील तथ्‍यहीन होने के कारण निरस्‍त की जाती है. बोर्ड ने नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र एसडीएम सदर के ध्‍वस्‍तीकरण के आदेश को सही माना. फैसले से अब गजल होटल का ध्‍वस्‍तीकरण का रास्‍ता साफ हो गया है.
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