गाजीपुरः नाबालिग युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 7 साल बाद आरोपी को 20 साल की कैद के साथ 60 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया है.
जिले के नोनहरा थाना इलाके में 7 साल पहले आरोपी अर्जुन राजभर ने एक नाबालिग युवती का अपहरण कर मुंबई ले गया और उसके साथ 15 दिन तक दुष्कर्म किया था. इसके बाद आरोपी ने नाबालिग युवती को गांव के पास छोड़कर फरार हो गया था.
अपहरण और रेप का मामला हुआ था दर्ज
नाबालिग युवती के परिजनों ने अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. इसकी सुनवाई जनपद न्यायालय के पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी. इसी क्रम में न्यायाधीश जयप्रकाश ने अभियुक्त अर्जुन राजभर को 20 साल की सश्रम कैद और 60 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई.
एससी-एसटी पर हुआ था मुक्त
विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अनुज राय ने बताया कि यह मामला 20 जून 2013 का है, जब आरोपी अर्जुन राजभर गांव के एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर मुंबई ले गया था और उसके साथ करीब 15 दिनों तक बलात्कार किया था. परिजनों ने अर्जुन राजभर के खिलाफ धारा 363, 366 ,376d, 506 और एससी-एसटी का मुकदमा दर्ज कराया गया था. कोर्ट ने एससी-एसटी के आरोप में दोषी नहीं पाने पर मुक्त कर दिया था.