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माफिया मुख्तार अंसारी के गैंगेस्टर मामले की सुनवाई टली, छुट्टी पर गए न्यायाधीश

गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी के गैंगेस्टर मामले की सुनवाई टल गई है. जज के छुट्टी पर होने की वजह से मामले की सुनवाई एक सितंबर को होगी.

वकील लियाकत अली ने
वकील लियाकत अली ने
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 28, 2023, 6:36 PM IST

वकील लियाकत अली ने बताया.

गाजीपुर: एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर में सोमवार को पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के ऊपर गैंगस्टर मामले की अंतिम सुनवाई होनी थी. लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश की छुट्टी की वजह से मामले की सुनवाई टल गई. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 1 सितंबर को तय की गई है.

मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि साल 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ निवासी कपिल देव सिंह हत्याकांड और साल 2009 के ही मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र की मीर हसन की हत्या के प्रयास मामले में साल 2010 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में करंडा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. इस मामले में बीते 22 अगस्त को फैसला आना था. लेकिन एडीजीसी क्रिमिनल/सरकारी वकील द्वारा धारा 311 के अंतर्गत गवाहों के बयान पत्रावली में जोड़ने की एक अर्जी न्यायालय में दी गई थी. जिस पर न्यायालय ने मौका देते हुए 28 सितंबर की तारीख तय की थी. लेकिन जज के छुट्टी पर होने की वजह से मामले की सुनवाई टल गई. अब इस मामले में एक सितंबर की तारीख तय की गई है. वकील ने बताया कि सरकारी वकील के द्वारा धारा 311 के अंतर्गत जो एप्लीकेशन दी गई है, वह मेंटेनेबल नहीं है.

उल्लेखनीय है कि मुख्तार अंसारी इन दोनों मुकदमों के मूल केस में साक्ष्यों के अभाव में बरी हो चुके हैं. लेकिन गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको गैंगस्टर के एक दूसरे मामले में 10 साल की सजा सुनाई है. जिसमें मुख्तार पक्ष उच्चतम न्यायालय में अपील कर चुके हैं.

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वकील लियाकत अली ने बताया.

गाजीपुर: एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर में सोमवार को पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के ऊपर गैंगस्टर मामले की अंतिम सुनवाई होनी थी. लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश की छुट्टी की वजह से मामले की सुनवाई टल गई. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 1 सितंबर को तय की गई है.

मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि साल 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ निवासी कपिल देव सिंह हत्याकांड और साल 2009 के ही मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र की मीर हसन की हत्या के प्रयास मामले में साल 2010 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में करंडा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. इस मामले में बीते 22 अगस्त को फैसला आना था. लेकिन एडीजीसी क्रिमिनल/सरकारी वकील द्वारा धारा 311 के अंतर्गत गवाहों के बयान पत्रावली में जोड़ने की एक अर्जी न्यायालय में दी गई थी. जिस पर न्यायालय ने मौका देते हुए 28 सितंबर की तारीख तय की थी. लेकिन जज के छुट्टी पर होने की वजह से मामले की सुनवाई टल गई. अब इस मामले में एक सितंबर की तारीख तय की गई है. वकील ने बताया कि सरकारी वकील के द्वारा धारा 311 के अंतर्गत जो एप्लीकेशन दी गई है, वह मेंटेनेबल नहीं है.

उल्लेखनीय है कि मुख्तार अंसारी इन दोनों मुकदमों के मूल केस में साक्ष्यों के अभाव में बरी हो चुके हैं. लेकिन गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको गैंगस्टर के एक दूसरे मामले में 10 साल की सजा सुनाई है. जिसमें मुख्तार पक्ष उच्चतम न्यायालय में अपील कर चुके हैं.

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