नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपी के विधायक कृष्णानंद राय हत्या मामले में आरोपी सांसद अफजाल अंसारी समेत दूसरे आरोपियों को जमानत दे दी. हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को 25-25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है. बता दें कि अफजाल अंसारी दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हुए. हाईकोर्ट ने निचली अदालत में केस से जुड़े सभी दस्तावेजों को मंगाने का आदेश दिया.
क्या है आरोप
आरोप था कि 2005 में मुख्तार अंसारी के कहने पर मुन्ना बजरंगी ने साथियों के साथ मिलकर कृष्णानंद राय की गाड़ियों पर एके-47 से 400 गोलियां बरसाई थीं. इस हमले में गाजीपुर से विधायक कृष्णानंद के अलावा उनके साथ रहे 6 अन्य लोग भी मारे गए थे. इनके शव से तब 67 गोलियां बरामद की गई थीं.
अलका राय ने केस को ट्रांसफर करने की मांग की थी
पिछले 3 जुलाई को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया था. वहीं निचली अदालत के फैसले के खिलाफ कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. कृष्णानन्द राय की हत्या 2005 में हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का ट्रॉयल यूपी के गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था. कृष्णानन्द राय की पत्नी अलका राय ने सुप्रीमकोर्ट से इस केस का ट्रॉयल दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी.