ETV Bharat / state

कृष्णानंद हत्याकांड में आज भी होगी बहस, कल गैंगस्टर कोर्ट में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी हुए थे पेश

गाजीपुर में शुक्रवार को माफिया मुख्तार अंसारी और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए. बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड को लेकर सुनवाई हुई. शनिवार को भी इस मामले में सुनवाई होगी.

गाजीपुर
गाजीपुर
author img

By

Published : Apr 1, 2023, 8:47 AM IST

गाजीपुर कृष्णानंद राय हत्याकांड में आज होगी बहस

गाजीपुर: एमपी एमएलए कोर्ट में शुक्रवार को माफिया मुख्तार अंसारी और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी पेश हुए. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से मुख्तार अंसारी की पेशी हुई, जबकि बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी फिजिकल तौर पर पेश हुए थे. कोर्ट ने बहस के लिए अगली तारीख 1 अप्रैल तय की है. वहीं, कोर्ट से बाहर निकलते ही मीडिया से सामना हुआ तो गाड़ी में बैठने से पहले अफजाल अंसारी ने भोजपुरिया अंदाज में कहा कि छाप लीजिए दो चार दिन और.

जानकारी के मुताबिल, बीजेपी विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय हत्याकांड में एमपी एमएलए कोर्ट में बसपा सांसद अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी पर बहस शुरू हुई. शनिवार (1 अप्रैल) को फिर बहस होगी. आज ही बहस पूरी हो जाने की भी बता कही जा रही है. 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी पर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस गोलीबारी में कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों की मौत हुई थी. इसमें मुख्तार अंसारी और उनके भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी के ऊपर गैंगचार्ट बनाया गया है.

एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि 2007 में कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और एजाजुल हक के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसमें चार्जशीट लग गई थी. शुक्रवार से फाइनल बहस शुरू हुई है. इस गैंगचार्ट में एक अन्य मुकदमा रूंगटा अपहरण और हत्याकांड का भी है. लेकिन, वो अलग से है. शुक्रवार को मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से कोर्ट में प्रस्तुत हुए.

बचाव पक्ष के अधिवक्ता लियाकत अली ने कहा की इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी दोनों सीबीआई कोर्ट से बरी हो चुके हैं. 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी और 2 साल बाद गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था. 2007 में इंस्पेक्टर मुहम्मदाबाद के द्वारा गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था. पहले ये मुकदमा सिर्फ मुखतार अंसारी पर दर्ज कराया गया था. बाद में इसी मुकदमे में दो और लोगों का नाम बढ़ा दिया गया. अफजाल अंसारी पर न तो अलग से कोई एफआईआर दर्ज की गई और न तो अलग से गैंगचार्ट बनाया गया. सारी कार्रवाई एक ही दिन में पूरी कर ली गई.

यह भी पढ़ें: Court News : पशुपालन विभाग के ठगी मामले के मुख्य अभियुक्त आशीष राय की जमानत याचिका खारिज

गाजीपुर कृष्णानंद राय हत्याकांड में आज होगी बहस

गाजीपुर: एमपी एमएलए कोर्ट में शुक्रवार को माफिया मुख्तार अंसारी और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी पेश हुए. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से मुख्तार अंसारी की पेशी हुई, जबकि बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी फिजिकल तौर पर पेश हुए थे. कोर्ट ने बहस के लिए अगली तारीख 1 अप्रैल तय की है. वहीं, कोर्ट से बाहर निकलते ही मीडिया से सामना हुआ तो गाड़ी में बैठने से पहले अफजाल अंसारी ने भोजपुरिया अंदाज में कहा कि छाप लीजिए दो चार दिन और.

जानकारी के मुताबिल, बीजेपी विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय हत्याकांड में एमपी एमएलए कोर्ट में बसपा सांसद अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी पर बहस शुरू हुई. शनिवार (1 अप्रैल) को फिर बहस होगी. आज ही बहस पूरी हो जाने की भी बता कही जा रही है. 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी पर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस गोलीबारी में कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों की मौत हुई थी. इसमें मुख्तार अंसारी और उनके भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी के ऊपर गैंगचार्ट बनाया गया है.

एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि 2007 में कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और एजाजुल हक के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसमें चार्जशीट लग गई थी. शुक्रवार से फाइनल बहस शुरू हुई है. इस गैंगचार्ट में एक अन्य मुकदमा रूंगटा अपहरण और हत्याकांड का भी है. लेकिन, वो अलग से है. शुक्रवार को मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से कोर्ट में प्रस्तुत हुए.

बचाव पक्ष के अधिवक्ता लियाकत अली ने कहा की इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी दोनों सीबीआई कोर्ट से बरी हो चुके हैं. 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी और 2 साल बाद गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था. 2007 में इंस्पेक्टर मुहम्मदाबाद के द्वारा गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था. पहले ये मुकदमा सिर्फ मुखतार अंसारी पर दर्ज कराया गया था. बाद में इसी मुकदमे में दो और लोगों का नाम बढ़ा दिया गया. अफजाल अंसारी पर न तो अलग से कोई एफआईआर दर्ज की गई और न तो अलग से गैंगचार्ट बनाया गया. सारी कार्रवाई एक ही दिन में पूरी कर ली गई.

यह भी पढ़ें: Court News : पशुपालन विभाग के ठगी मामले के मुख्य अभियुक्त आशीष राय की जमानत याचिका खारिज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.