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गाजीपुर: लाइसेंसी हथियार से चलाई गोली तो देना होगा हिसाब - पूर्वांचल

चुनावों के मद्देनजर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया जा रहा है. साथ ही लाइसेंसी हथियार रखने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है. इसके अलावा शस्त्रों की दुकानों का बिक्री-खरीद का ब्यौरा भी मांगा जा रहा है.

लाइसेंसी हथियार की गोली का देना होगा हिसाब
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Published : Apr 19, 2019, 8:25 PM IST

Updated : Apr 25, 2019, 7:46 AM IST

गाजीपुर: जिला प्रशासन चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. इसके तहत कई मुहिम चलाई जा रही हैं. प्रशासन ने अपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए शस्त्र धारकों से कार्टेज्स की खरीद का ब्यौरा मांगा है. साथ ही लाइसेंसी हथियार के इस्तेमाल की भी जानकारी जिला प्रशासन को देनी होगी.

लाइसेंसी हथियार की गोली का देना होगा हिसाब

जिला प्रशासन शस्त्रों की दुकानों पर भी नजर बनाए हुए है. देसी तमंचे के कारतूस इन्हीं दुकानों से खरीदे जाते हैं. इसे देखते हुए शस्त्रों की दुकानों पर क्रय-विक्रय के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं.

पुलिस अधीक्षक डॉ. अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि शस्त्रों की रजिस्टर्ड दुकानों को भी कार्टेज्स की बिक्री की जानकारी देनी होगी. अगर उन्होंने स्पष्ट जानकारी नहीं दी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

गाजीपुर: जिला प्रशासन चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. इसके तहत कई मुहिम चलाई जा रही हैं. प्रशासन ने अपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए शस्त्र धारकों से कार्टेज्स की खरीद का ब्यौरा मांगा है. साथ ही लाइसेंसी हथियार के इस्तेमाल की भी जानकारी जिला प्रशासन को देनी होगी.

लाइसेंसी हथियार की गोली का देना होगा हिसाब

जिला प्रशासन शस्त्रों की दुकानों पर भी नजर बनाए हुए है. देसी तमंचे के कारतूस इन्हीं दुकानों से खरीदे जाते हैं. इसे देखते हुए शस्त्रों की दुकानों पर क्रय-विक्रय के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं.

पुलिस अधीक्षक डॉ. अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि शस्त्रों की रजिस्टर्ड दुकानों को भी कार्टेज्स की बिक्री की जानकारी देनी होगी. अगर उन्होंने स्पष्ट जानकारी नहीं दी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Intro:हर्ष फायरिंग पर रोक, चली गोली तो देना होगा हिसाब

गाजीपुर गाजीपुर जिला प्रशासन चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनाव को निष्पक्ष और निर्भय बनाने का लगातार प्रयास कर रहा है। शादी विवाह के मौसम शुरू हो गए हैं। जिस को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग ने हर्ष फायरिंग पर रोक लगा दी है। यदि कोई लाइसेंस धारी व्यक्ति आत्मरक्षार्थ भी हथियार का प्रयोग करता है तो उसे इसकी जानकारी जिला प्रशासन को देनी होगी।


Body:अगर वह इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को नहीं देता है तो इसे क्राइम माना जाएगा। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। वहीं जिला प्रशासन लगातार शास्त्रों की दुकानों पर भी नजर बनाए हुए हैं क्योंकि देसी तमंचा में मैगजीन स्वस्त्र की दुकानों से ही खरीदी जाती हैं इसलिए जिला प्रशासन शास्त्रों की दुकानों पर क्रय विक्रय की खाता बही को भी खंगाल रहा है।


Conclusion:इस मामले में पुलिस अधीक्षक डॉ अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि शस्त्रों की रजिस्टर्ड दुकानों को भी मैगजींस की बिक्री की जानकारी रखनी होगी। अगर उन्होंने स्पष्ट जानकारी नहीं दी तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर में 19 मई को चुनाव होने हैं। जिसको लेकर जिला प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। ताकि हर मतदाता निर्भीक होकर अपना मतदान कर सके।

बाइट - डॉ अरविंद चतुर्वेदी पुलिस अधीक्षक गाजीपुर , विजुअल

उज्जवल कुमार राय, 7905590960
Last Updated : Apr 25, 2019, 7:46 AM IST
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