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गाजियाबाद: चार मुख्य हाईवे पर नई गति सीमा तय, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

गाजियाबाद के चार मुख्य हाइवे मार्गों पर संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा जारी की गई अधिसूचना के आधार पर नई गति सीमा तय कर दी गई है. अधिसूचना में दिल्ली-मेरठ मार्ग पर यूपी गेट से मोदीनगर तक भारी वाहन के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तय की गई है.

गाजियाबाद के मुख्य हाईवे पर नई गति सीमा तय
गाजियाबाद के मुख्य हाईवे पर नई गति सीमा तय
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Published : Jun 16, 2020, 11:59 AM IST

गाजियाबाद: जिले के चार मुख्य हाइवे मार्गों पर संभागीय परिवहन अधिकारी के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के आधार पर नई गति सीमा तय कर दी गई है. इसमें मुख्य रूप से दिल्ली-मेरठ नेशनल हाईवे 58 समेत, तीन अन्य मार्ग शामिल हैं. अधिसूचना में सड़क अथवा पुल के खराब होने का कारण बताया गया है.

गाजियाबाद के मुख्य हाईवे पर नई गति सीमा तय
गाजियाबाद के मुख्य हाईवे पर नई गति सीमा तय

चार मुख्य मार्ग की सूची

संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा जारी की गई अधिसूचना में दिल्ली-मेरठ मार्ग पर यूपी गेट से मोदीनगर तक, भारी वाहन के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय की गई है. हल्के वाहनों के लिए 60 और टू व्हीलर के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय की गई है.

गाजियाबाद के मुख्य हाईवे पर नई गति सीमा तय

गाजियाबाद-बुलंदशहर मार्ग पर भी इसी तरह के नियम रखे गए हैं. वहीं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर दुहाई से डासना तक भारी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार सुनिश्चित की गई है. वहीं हल्के वाहनों के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और टू व्हीलर के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार सुनिश्चित की गई है.

लोनी-सहारनपुर मार्ग पर जाते वक्त भारी वाहनों के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और हल्के वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि टू व्हीलर के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय की गई है.

बता दें कि यह सभी नियम एंबुलेंस, पुलिस वाहन, कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले वाहनों पर लागू नहीं होंगे.

सड़क अथवा पुल के खराब होने की बात

अधिसूचना में बताया गया है कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 की उपधारा में प्रावधान है कि सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा के लिए किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों की उक्त धारा के तहत अधिकतम गति सीमा को निर्धारित किया जा सकता है.

गाजियाबाद: जिले के चार मुख्य हाइवे मार्गों पर संभागीय परिवहन अधिकारी के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के आधार पर नई गति सीमा तय कर दी गई है. इसमें मुख्य रूप से दिल्ली-मेरठ नेशनल हाईवे 58 समेत, तीन अन्य मार्ग शामिल हैं. अधिसूचना में सड़क अथवा पुल के खराब होने का कारण बताया गया है.

गाजियाबाद के मुख्य हाईवे पर नई गति सीमा तय
गाजियाबाद के मुख्य हाईवे पर नई गति सीमा तय

चार मुख्य मार्ग की सूची

संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा जारी की गई अधिसूचना में दिल्ली-मेरठ मार्ग पर यूपी गेट से मोदीनगर तक, भारी वाहन के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय की गई है. हल्के वाहनों के लिए 60 और टू व्हीलर के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय की गई है.

गाजियाबाद के मुख्य हाईवे पर नई गति सीमा तय

गाजियाबाद-बुलंदशहर मार्ग पर भी इसी तरह के नियम रखे गए हैं. वहीं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर दुहाई से डासना तक भारी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार सुनिश्चित की गई है. वहीं हल्के वाहनों के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और टू व्हीलर के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार सुनिश्चित की गई है.

लोनी-सहारनपुर मार्ग पर जाते वक्त भारी वाहनों के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और हल्के वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि टू व्हीलर के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय की गई है.

बता दें कि यह सभी नियम एंबुलेंस, पुलिस वाहन, कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले वाहनों पर लागू नहीं होंगे.

सड़क अथवा पुल के खराब होने की बात

अधिसूचना में बताया गया है कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 की उपधारा में प्रावधान है कि सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा के लिए किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों की उक्त धारा के तहत अधिकतम गति सीमा को निर्धारित किया जा सकता है.

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