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MLA महेंद्र भाटी हत्याकांड: नैनीताल HC से करन यादव को मिली शॉर्ट टर्म बेल

नैनीताल हाईकोर्ट में आज यूपी के गाजियाबाद से विधायक रहे महेंद्र भाटी हत्याकांड की सुनवाई हुई. उच्च न्यायालय ने हत्याकांड के दोषी करन यादव को शॉर्ट टर्म बेल दे दी है. करन को एक महीने के लिए ये जमानत मिली है. महेंद्र भाटी की हत्या में दोषी आजीवन कारावास की सजा काट रहे करन यादव ने पत्नी का स्वास्थ्य सही नहीं होने की बात कहकर प्रार्थना पत्र दिया था.

नैनीताल हाईकोर्ट
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Published : Oct 22, 2021, 9:19 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के विधायक रहे महेंद्र भाटी की हत्या करने में आजीवन कारावास की सजा काट रहे करन यादव को शार्ट टर्म जमानत दिए जाने सम्बन्धित प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की. कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद उसे एक माह की शार्ट टर्म जमानत दे दी है.

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई. करन यादव ने अपनी शार्ट टर्म जमानत प्रार्थना पत्र में कहा है कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है. उनका लंबे समय से दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है. इसलिए उनको एक माह की शार्ट टर्म जमानत दी जाये. कोर्ट ने इस आधार पर करन यादव को एक माह की शार्ट टर्म जमानत दे दी है. इस मामले में कोर्ट अंतिम सुनवाई कर रही है. कोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी डीपी यादव को भी इलाज हेतु शार्ट टर्म जमानत दे रखी है.

13 सितम्बर 1992 को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला ने कर दी थी. 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इस आदेश को चारों अभियुक्तों द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के विधायक रहे महेंद्र भाटी की हत्या करने में आजीवन कारावास की सजा काट रहे करन यादव को शार्ट टर्म जमानत दिए जाने सम्बन्धित प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की. कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद उसे एक माह की शार्ट टर्म जमानत दे दी है.

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई. करन यादव ने अपनी शार्ट टर्म जमानत प्रार्थना पत्र में कहा है कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है. उनका लंबे समय से दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है. इसलिए उनको एक माह की शार्ट टर्म जमानत दी जाये. कोर्ट ने इस आधार पर करन यादव को एक माह की शार्ट टर्म जमानत दे दी है. इस मामले में कोर्ट अंतिम सुनवाई कर रही है. कोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी डीपी यादव को भी इलाज हेतु शार्ट टर्म जमानत दे रखी है.

13 सितम्बर 1992 को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला ने कर दी थी. 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इस आदेश को चारों अभियुक्तों द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है.

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