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नोएडा: 50 हजार फ्लैट बायर्स को बड़ी राहत, रेरा ने 'एग्रीमेंट टू सबलीज' को दी हरी झंडी

ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए बिल्डर का आवेदन लंबित है, लेकिन बायर्स पर इसका असर नहीं होगा. बायर्स अपने घर का मालिकाना हक एग्रीमेंट टू सबलीज के तहत हासिल कर सकेंगे.

बायर्स अपने घर का मालिकाना हक एग्रीमेंट टू सबलीज को मिली हरी झंडी.
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Published : Sep 7, 2019, 12:54 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: फ्लैट बायर्स के लिए एक अच्छी खबर है. ग्रेटर और ग्रेटर नोएडा में रहने वालों के लिए रेरा ने एग्रीमेंट टू सबलीज को ग्रीन सिग्नल दे दिया है. करीब सात महीने पहले जिला प्रशासन की ओर से शुरू हुई कवायद को रेरा ने अमली जामा पहनाया है. बिल्डर के पास अगर एनओसी, सेफ्टी, स्ट्रक्चरल और लिफ्ट इंस्टालेशन के सभी सर्टिफिकेट है, तो एग्रीमेंट टू सबलीज करा कर बायर्स मालिकाना हक ले सकेंगे.

बायर्स अपने घर का मालिकाना हक एग्रीमेंट टू सबलीज को मिली हरी झंडी.

बता दें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए बिल्डर का आवेदन लंबित है तो भी बायर्स पर इसका असर नहीं होगा. बायर्स अपने घर का मालिकाना हक एग्रीमेंट टू सबलीज के तहत हासिल कर सकेंगे. पिछले साल 19 दिसंबर को गौतमबुद्ध नगर जिला अधिकारी ने एग्रीमेंट सबलीज कराने के विकल्प की घोषणा की थी. यह मुद्दा काफी चर्चा में रहा, लेकिन सात महीने बाद रेरा ने इसे हरी झंडी दिखा दी.

बिल्डर के पास फायर एनओसी, इलेक्ट्रिक सिटी सेफ्टी स्ट्रक्चरल और लिफ्ट इंस्टॉलेशन के सर्टिफिकेट हैं तो एग्रीमेंट सबलीज के लिए आर्डर ले सकता है. हरी झंडी के बाद तकरीबन नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 50 हजार बायर्स अपने फ्लैट के मालिक बन सकेंगे.

रेरा के सदस्य और पूर्व आईएएस बलविंदर कुमार ने बताया कि एग्रीमेंट टू सबलीज को रेरा को NOC मिलने से कानूनी तौर पर इसका वजन बढ़ेगा. यह फैसला नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बायर्स के हित में है.

नई दिल्ली/नोएडा: फ्लैट बायर्स के लिए एक अच्छी खबर है. ग्रेटर और ग्रेटर नोएडा में रहने वालों के लिए रेरा ने एग्रीमेंट टू सबलीज को ग्रीन सिग्नल दे दिया है. करीब सात महीने पहले जिला प्रशासन की ओर से शुरू हुई कवायद को रेरा ने अमली जामा पहनाया है. बिल्डर के पास अगर एनओसी, सेफ्टी, स्ट्रक्चरल और लिफ्ट इंस्टालेशन के सभी सर्टिफिकेट है, तो एग्रीमेंट टू सबलीज करा कर बायर्स मालिकाना हक ले सकेंगे.

बायर्स अपने घर का मालिकाना हक एग्रीमेंट टू सबलीज को मिली हरी झंडी.

बता दें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए बिल्डर का आवेदन लंबित है तो भी बायर्स पर इसका असर नहीं होगा. बायर्स अपने घर का मालिकाना हक एग्रीमेंट टू सबलीज के तहत हासिल कर सकेंगे. पिछले साल 19 दिसंबर को गौतमबुद्ध नगर जिला अधिकारी ने एग्रीमेंट सबलीज कराने के विकल्प की घोषणा की थी. यह मुद्दा काफी चर्चा में रहा, लेकिन सात महीने बाद रेरा ने इसे हरी झंडी दिखा दी.

बिल्डर के पास फायर एनओसी, इलेक्ट्रिक सिटी सेफ्टी स्ट्रक्चरल और लिफ्ट इंस्टॉलेशन के सर्टिफिकेट हैं तो एग्रीमेंट सबलीज के लिए आर्डर ले सकता है. हरी झंडी के बाद तकरीबन नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 50 हजार बायर्स अपने फ्लैट के मालिक बन सकेंगे.

रेरा के सदस्य और पूर्व आईएएस बलविंदर कुमार ने बताया कि एग्रीमेंट टू सबलीज को रेरा को NOC मिलने से कानूनी तौर पर इसका वजन बढ़ेगा. यह फैसला नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बायर्स के हित में है.

Intro:NOTE: इसी SLUG से WRAP से RERA के अधिकारी की बाइट है। कृपया वहां से उठा ले। यहां OPENING और CLOSING पीटीसी है।
BYTE: बलविंदर कुमार, रेरा


नोएडा-ग्रेटर नोएडावासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। एग्रीमेंट टू सबलीज़ को अब रेरा ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। करीब 7 महीने पहले जिला प्रशासन की ओर से शुरू हुई कवायद को रेरा ने अमली जामा पहना दिया है। बिल्डर के पास अगर एनओसी, सेफ्टी, स्ट्रक्चरल और लिफ्ट इंस्टालेशन के ये सर्टिफिकेट है तो एग्रीमेंट टू सबलीज़ करा कर बायर्स मालिकाना हक ले सकेंगे।


Body:बात दें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए बिल्डर का आवेदन लंबित है तो भी बायर्स पर इसका असर नहीं होगा। बायर्स अपने घर का मालिकाना हक एग्रीमेंट टू सबलीज़ के तहत हासिल कर सकेंगे।
पिछले साल 19 दिसंबर को गौतम बुद्ध नगर जिला अधिकारी ने एग्रीमेंट शबरीश कराने के विकल्प की घोषणा की थी यह मुद्दा काफी चर्चा में रहा लेकिन 7 महीने बाद रैना ने इसे हरी झंडी दिखाई है।

बिल्डर के पास फायर एनओसी इलेक्ट्रिक सिटी सेफ्टी स्ट्रक्चरल और लिफ्ट इंस्टॉलेशन के सर्टिफिकेट है तो एग्रीमेंट सबलीज के लिए आर्डर ले सकता है। हरी झंडी के बाद तकरीबन नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 50 हजार बायर्स अपने फ्लैट के मालिक बन सकेंगे।


Conclusion:रेरा के सदस्य और पूर्व आईएएस बलविंदर कुमार ने बताया कि एग्रीमेंट टू सबलीज़ को रेरा को NOC मिलने से कानूनी तौर पर इसका वजन बढ़ेगा। यह फैसला नोएडा ग्रेटर नोएडा के बायर्स के हित में है।
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