नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा : उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम-1986 की धारा 14(1) में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत गौतमबुद्धनगर में पुलिस आयुक्त की तरफ से गैंगस्टर एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में अपराध से अर्जित चल एवं अचल सम्पत्तियों को कुर्क किया जा रहा है.
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कार्रवाई के दौरान हाल में ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना पुलिस ने तीन गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए साढ़े 22 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है.
तीन गैंगस्टर की करोड़ों की अचल संपत्ति कुर्क
पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत आरोपी की पहचान रोहित, हरीश और विकास चौधरी के रूप की है, जिन्होंंने अचल सम्पति को जब्तीकरण के लिए सुंसगठित गिरोह की मदद से भवन निर्माण कम्पनी बनवाई थी.
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने शाहाबेरी के खसरा संख्या-46 की कृषि उपयोगी भूमि पर परिवर्तन आदेश प्राप्त कर लिए. वहीं पुलिस ने आगे बताया कि आरोपियों ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बिना एवं निर्माण सामग्री की किसी गुणवत्ता प्रमाण पत्र के बिना बहुमंजिला भवनों एवं फ्लैटों का निर्माण कर लिया.
बता दें कि आरोपियों के पंजीकृत 56 फ्लैट की कुल कीमत 22 करोड़ 40 लाख रुपये बताई जा रही है. इस मामले पर डीसीपी सेंट्रल जोन हरीश चंदर ने बताया कि तीनों आरोपी भू माफिया हैं और आगे इनकी अन्य संपत्ति के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.
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उन्होंने बताया कि अभी तक गैंगस्टर/माफियाओं पर कार्यवाही के दौरान लगभग 130 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है. कमिश्नरेट प्रणाली के अन्तर्गत गैंगस्टर अधिनियम के तहत पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर द्वारा भविष्य में भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त माफियाओं के विरूद्ध सम्पत्ति कुर्क की कार्यवाही जारी रहेगी.