नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 4 नवंबर से बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ऑड-ईवन लागू किया है. 4 नवंबर यानी आज जिन गाड़ियों के नंबर के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 अंक आता है, आज वो गाड़ियां ही दिल्ली में प्रवेश कर सकती है. ये नियम अन्य राज्य से आने वाली गाड़ियों पर भी लागू है.
सिर्फ ईवन नंबर की गाड़ी
नियम की अनदेखी भारी पड़ सकती है. ऐसे में 4 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर फिलहाल दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है.
काटे जा रहे हैं चालान
आज ऑड यानी 1,3,5,7 और 9 नंबर अंक की गाड़ियों को रोक कर उन्हें जागरूक कर हिदायद दी जा रही है. गाड़ियों के चालान भी काटे जा रहे हैं. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में ऑड-ईवन लागू है. जिसके कड़ाई से पालन की बात कही गई है.
अस्पताल की इमरजेंसी के लिए दी रियायत
ऑड नंबर की गाड़ी के चालक ने बात करते हुए बताया कि दिल्ली पुलिस ने फिलहाल हिदायत दी है. हॉस्पिटल में मरीज होने की बात पर फिलहाल पुलिस ने छोड़ दिया है. चालक ने बताया कि उन्हें ऑड-ईवन की जानकारी तो है लेकिन मरीज दिल्ली में एडमिट है. ऐसे में मजबूरन उन्हें ऑड नंबर की कार से दिल्ली जाना पड़ रहा है.
'BJP नेता की गाड़ी रोकी'
ऑड-ईवन के तहत दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर बीजेपी नेता की ऑड नंबर वाली गाड़ी को रोका गया. उन्हें ऑड-ईवन को लेकर जागरूक किया और नियम के पालन की बात कही.
फिलहाल ऑड-ईवन के शुरुआती दौर में लोगों को जागरूक किया जा रहा है. महिलाओं और CNG वाहनों को इससे बाहर रखा गया है. वहीं नियमों की अनदेखी पर 4 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.